अमेठी: जनपद में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए धारा 144 लगा दी गई है. मंगलवार को मुसाफिरखाना के एएच इंटर कॉलेज में एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जिलाधिकारी अरुण कुमार ने इसके आदेश जारी किए हैं. इसमें मुसाफिरखाना स्थित एएच इंटर कॉलेज परिधि के एक किलोमीटर के दायरे को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है. कंटेनमेंट जोन में नगर पंचायत मुसाफिरखाना, ग्राम पंचायत पलिया पूरब, पूरे प्रेमशाह सहित कई जगह शामिल हैं.
जिलाधिकारी ने जो आदेश जारी किया है उसमें स्पष्ट है कि कंटेनमेंट जोन में मेडिकल, सैनिटाइजेशन, डोर स्टेप डिलीवरी, सुरक्षा और पुलिस से संबंधित गतिविधियों को छोड़कर बाकी सभी गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगी. कंटेनमेंट जोन में आने-जाने की स्पष्ट व्यवस्था की जाएगी. इसमें बिना चेकिंग के व्यक्तियों और किसी भी प्रकार के परिवहन को अनुमति नहीं दी जाएगी. इतना ही नहीं इस क्षेत्र में आने-जाने वाले लोगों का पूरा विवरण रखा जाएगा.
इसके अलावा जिलाधिकारी ने नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र के सभी लोगों का घर-घर जाकर सर्वे किए जाने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है. इसके साथ ही आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और पर्यवेक्षणीय अधिकारियों के रूप में परिषदीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक की ड्यूटी लगाई है.