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स्मृति ईरानी डिग्री विवाद पर कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने, एक-दूसरे पर किया पलटवार

अमेठी से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्री विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. इस मामले पर रविवार को कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह और भाजपा के मीडिया प्रवक्ता गोविन्द सिंह ने एक -दूसरे पर जमकर हमला बोला.

दीपक सिंह, कांग्रेस एमएलसी
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Published : Apr 14, 2019, 11:36 PM IST

अमेठी : भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने 11 अप्रैल को जनपद से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था. नामांकन के दौरान स्मृति ईरानी ने अपने एफिडेविट में बी कॉम की डिग्री का जिक्र किया है. इस पर कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने स्मृति ईरानी के गलत एफिडेविट में शैक्षणिक जानकारी देने का आरोप लगाया है. वहीं भाजपा ने इस पर पलटवार किया है.

स्मृति ईरानी डिग्री विवाद पर कांग्रेस और बीजेपी ने एक-दूसरे पर बोला हमला

बीजेपी और कांग्रेस ने एक-दूसरे पर बोला हमला

  • एमएलसी दीपक सिंह ने कहा कि कांग्रेस स्मृति ईरानी का पर्चा खारिज करवा सकती है लेकिन अमेठी का विकास अवरुद्ध करने वाली स्मृति ईरानी का पर्चा नही खारिज करवाएगी. इस अपराध के लिए आईपीसी की धारा 420 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोर्ट जरूर जाएंगे.
  • दीपक सिंह का कहना है कि संविधान इस बात की इजाजत नही देता है कि फ्रॉडगीरी करने वाला चुनाव लड़े.
  • भाजपा के मीडिया प्रवक्ता गोविन्द सिंह ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर यह आईपीसी में जाएंगे तो हम भी उनके ऊपर 420 का मुकदमा करेंगे. खुद जेल चले जाएंगे और उनकी जो कांग्रेस पार्टी जमानत पर घूम रही है, इनको भी जमानत लेना पड़ेगा

जो हमारे संविधान में व्यवस्थाएं हैं, जो आईपीसी में धाराएं हैं. उस धारा में फ्रॉड गीरी करने पर धारा 420 का मुकदमा पंजीकृत होता है. स्मृति ईरानी ने लिखन्त और पढ़ंत में शपथ पत्र देकर दो बातें कही है. पहली बार 2004 में शपथ पत्र दिया तो उन्होंने कहा कि बी० ए० पास है, स्नातक हैं. उन्होंने अब 2019 में जो शपथ पत्र दिया है, उनमें कहा कि वह बी० काम० की छात्रा हैं. दोनों में से एक बात तो गलत है. एक बात तो साबित करती है कि स्मृति ईरानी ने 420 का काम किया है. आईपीसी धारा 420 के अंतर्गत उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए. दूसरी बात संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है कि ऐसी फ्रॉड गिरी करने वाला चुनाव लड़े लेकिन कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी लेकिन उनका पर्चा नहीं खारिज कराएगी. कांग्रेस पार्टी चाहती है कि स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़े और अपनी जमानत जब्त करा कर अमेठी से जाएं और उनकी हसरत पूरी हो जाए. कांग्रेस पार्टी उनकी फ्रॉड गीरी के खिलाफ अदालत जाएगी और उनके खिलाफ 420 का मुकदमा याचिका दायर करेगी.

- दीपक सिंह, कांग्रेस एमएलसी

स्मृति ईरानी ने जो एफिडेविट लगाया है, जो डिग्री दी है, वही डिग्री कही जाएगी. अगर हम सोनिया गांधी और राहुल गांधी की डिग्री पूछें तो उनके तीन पासपोर्ट हैं. उनके इटली में अलग-अलग नाम हैं और यहां अलग नाम है. क्या इस पर 420 का मुकदमा नहीं दर्ज होगा. इनको कुछ पता नहीं है, कांग्रेसी फ्रस्ट्रेशन में है इनको कुछ मिल नहीं रहा है जबकि सारी सीटें हार चुके हैं. 2014 में 44 सीटें थीं और अबकी 14 सीट पाने वाले हैं, इसलिए इनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया है. स्मृति ईरानी का काम देखिए, चुनाव हारने के बाद भी अमेठी में काम किया, उनकी तुलना करिए राहुल गांधी से, डिग्री कहां लेकर घूम रहे हैं.

- गोविन्द सिंह, भाजपा मीडिया प्रवक्ता

अमेठी : भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने 11 अप्रैल को जनपद से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था. नामांकन के दौरान स्मृति ईरानी ने अपने एफिडेविट में बी कॉम की डिग्री का जिक्र किया है. इस पर कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने स्मृति ईरानी के गलत एफिडेविट में शैक्षणिक जानकारी देने का आरोप लगाया है. वहीं भाजपा ने इस पर पलटवार किया है.

स्मृति ईरानी डिग्री विवाद पर कांग्रेस और बीजेपी ने एक-दूसरे पर बोला हमला

बीजेपी और कांग्रेस ने एक-दूसरे पर बोला हमला

  • एमएलसी दीपक सिंह ने कहा कि कांग्रेस स्मृति ईरानी का पर्चा खारिज करवा सकती है लेकिन अमेठी का विकास अवरुद्ध करने वाली स्मृति ईरानी का पर्चा नही खारिज करवाएगी. इस अपराध के लिए आईपीसी की धारा 420 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोर्ट जरूर जाएंगे.
  • दीपक सिंह का कहना है कि संविधान इस बात की इजाजत नही देता है कि फ्रॉडगीरी करने वाला चुनाव लड़े.
  • भाजपा के मीडिया प्रवक्ता गोविन्द सिंह ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर यह आईपीसी में जाएंगे तो हम भी उनके ऊपर 420 का मुकदमा करेंगे. खुद जेल चले जाएंगे और उनकी जो कांग्रेस पार्टी जमानत पर घूम रही है, इनको भी जमानत लेना पड़ेगा

जो हमारे संविधान में व्यवस्थाएं हैं, जो आईपीसी में धाराएं हैं. उस धारा में फ्रॉड गीरी करने पर धारा 420 का मुकदमा पंजीकृत होता है. स्मृति ईरानी ने लिखन्त और पढ़ंत में शपथ पत्र देकर दो बातें कही है. पहली बार 2004 में शपथ पत्र दिया तो उन्होंने कहा कि बी० ए० पास है, स्नातक हैं. उन्होंने अब 2019 में जो शपथ पत्र दिया है, उनमें कहा कि वह बी० काम० की छात्रा हैं. दोनों में से एक बात तो गलत है. एक बात तो साबित करती है कि स्मृति ईरानी ने 420 का काम किया है. आईपीसी धारा 420 के अंतर्गत उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए. दूसरी बात संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है कि ऐसी फ्रॉड गिरी करने वाला चुनाव लड़े लेकिन कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी लेकिन उनका पर्चा नहीं खारिज कराएगी. कांग्रेस पार्टी चाहती है कि स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़े और अपनी जमानत जब्त करा कर अमेठी से जाएं और उनकी हसरत पूरी हो जाए. कांग्रेस पार्टी उनकी फ्रॉड गीरी के खिलाफ अदालत जाएगी और उनके खिलाफ 420 का मुकदमा याचिका दायर करेगी.

- दीपक सिंह, कांग्रेस एमएलसी

स्मृति ईरानी ने जो एफिडेविट लगाया है, जो डिग्री दी है, वही डिग्री कही जाएगी. अगर हम सोनिया गांधी और राहुल गांधी की डिग्री पूछें तो उनके तीन पासपोर्ट हैं. उनके इटली में अलग-अलग नाम हैं और यहां अलग नाम है. क्या इस पर 420 का मुकदमा नहीं दर्ज होगा. इनको कुछ पता नहीं है, कांग्रेसी फ्रस्ट्रेशन में है इनको कुछ मिल नहीं रहा है जबकि सारी सीटें हार चुके हैं. 2014 में 44 सीटें थीं और अबकी 14 सीट पाने वाले हैं, इसलिए इनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया है. स्मृति ईरानी का काम देखिए, चुनाव हारने के बाद भी अमेठी में काम किया, उनकी तुलना करिए राहुल गांधी से, डिग्री कहां लेकर घूम रहे हैं.

- गोविन्द सिंह, भाजपा मीडिया प्रवक्ता

Intro:अमेठी। अमेठी से भाजपा प्रत्याशि स्मृति ईरानी ने 11 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान स्मृति ईरानी ने अपने एफिडेविट में बी०कॉम० का जिक्र किया है। इस पर कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने स्मृति ईरानी के गलत एफिडेविट में शैक्षणिक जानकारी देने का आरोप है।एमएलसी दीपक सिंह ने कहा कि कांग्रेस इस 420 के आधार पर स्मृति ईरानी का पर्चा खारिज करवा सकती है। लेकिन अमेठी का विकास अवरुद्ध करने वाली स्मृति ईरानी का पर्चा नही खारिज करवाएगी। इस अपराध के लिए आईपीसी की धारा 420 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोर्ट जरूर जाएंगे।


Body:वी/ओ-1 जो हमारे संविधान में व्यवस्थाएं हैं, जो आईपीसी में धाराएं हैं। उस धारा में फ्रॉड गिरी करने पर धारा 420 का मुकदमा पंजीकृत होता है। स्मृति ईरानी ने लिखन्त और पढ़ंत में शपथ पत्र देकर दो बातें कही है। पहली बार 2004 में शपथ पत्र दिया तो उन्होंने कहा कि बी० ए० पास है, स्नातक हैं और उन्होंने अब 2019 में जो शपथ पत्र दिया है उनमें कहा कि वह बी० काम० की छात्रा है। दोनों में से एक बात तो गलत है, एक बात को साबित करती है कि स्मृति ईरानी ने 420 का काम किया है। आईपीसी धारा 420 के अंतर्गत उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। दूसरी बात संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है कि ऐसी फ्रॉड गिरी करने वाला चुनाव लड़े लेकिन कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी लेकिन उनका पर्चा नहीं खारिज कराएगी। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़े और अपनी जमानत जब्त करा कर अमेठी से जाएं और उनकी हसरत पूरी हो जाए और अमेठी में जो विकास छीना है अमेठी के लोगों को भी हसरत पूरी हो जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी उनके फ्रॉड गिरी के खिलाफ अदालत जाएगी और उनके खिलाफ 420 का मुकदमा याचिका दायर करेगी।



बाइट- दीपक सिंह (कांग्रेस एमएलसी)



वी/ओ-2 अगर यह आईपीसी में जाएंगे तो हम भी उनके ऊपर 420 का मुकदमा करेंगे खुद जेल चले जाएंगे और उनकी जो कांग्रेस पार्टी जमानत पर घूम रही है इनको भी जमानत लेना पड़ेगा। स्मृति ईरानी जो एफिडेविट लगाया जो डिग्री दिया है वही डिग्री कहां जाएगा। अगर हम डिग्री सोनिया गांधी और राहुल गांधी की डिग्री पूछे उनके तीन पासपोर्ट हैं उनके इटली में अलग अलग नाम है और यहां अलग नाम है इस पर नहीं होगा 420 का मुकदमा। इनको कुछ पता नहीं है कांग्रेसी फ्रस्ट्रेशन में है इनको कुछ मिल नहीं रहा है सारी सीटें हार चुके हैं। 2014 में 44 सीट थी अबकी 14 सीट पाने वाले हैं। इसलिए इनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया है। स्मृति ईरानी का काम देखिए चुनाव हारने के बाद भी अमेठी में काम किया उसकी तुलना करिए राहुल गांधी से डिग्री कहां लेकर घूम रहे हैं।


बाइट- गोविन्द सिंह (भाजपा मीडिया प्रवक्ता, अमेठी)


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