प्रयागराज : सुप्रीम कोर्ट की निगरानी और हाईकोर्ट के अधीन बनी एमपी-एमएलए कोर्ट ने सीएम योगी आदित्यनाथ को बड़ी राहत दी है. सीएम योगी और अन्य आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई टाल दी है. सीएम के मामले में दाखिल की गई निगरानी याचिका का रिकॉर्ड न होने के कारण मामले की सुनवाई टाली गई.
महराजगंज कोतवाली थाने में सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके अन्य साथियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया है. इस मामले में पूरे दस्तावेज नहीं होने से विशेष जज पवन कुमार तिवारी ने अब अगली सुनवाई एक अप्रैल को करने का फैसला किया है. साथ ही यह आदेश दिया कि अगली सुनवाई में सभी पत्रावली निश्चित रूप से होनी चाहिए.
सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके अन्य साथियों के खिलाफ 1999 में कब्रिस्तान और ताल को लेकर विवाद होने से एक हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था. इस विवाद में दोनों पक्षों में जमकर भिड़ंत हुई और जमकर गोलियां भी चलीं. तभी सुरक्षा अधिकारियों की गोली लगने से मौत हो गई. इस मामले में उस समय सत्ता में रहे कल्याण सिंह ने तुरंत सीबीआई से जांच कराई थी.
इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने महराजगंज जिला सत्र न्यायालय से दोबारा ट्रायल शुरू करने का आदेश दिया है. इसी आदेश पर न्यायालय में वर्तमान सीएम को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा है. अब अलगी सुनवाई एक अप्रैल को निर्धारित की गई है.