अलीगढ़: जिले में भाजपा के एमएलसी और जिलाध्यक्ष ऋषि पाल सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. मारपीट घटना के मामले में दर्ज मुकदमे में भाजपा एमएलसी की जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है. अलीगढ़ में अतरौली के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी और जिलाध्यक्ष ऋषि पाल सिंह सहित नौ लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है.
दरअसल, 11 जुलाई 2018 में भाजपा के पूर्व जिला मंत्री अतुल गुप्ता ने जिलाध्यक्ष ऋषि पाल सिंह और अन्य लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया था. उस समय अतुल गुप्ता के भतीजे अपनी मिठाई की दुकान पर बैठे थे. तभी मोटरसाइकिल खड़ी करने के दौरान विवाद हुआ. विवाद के चलते कुछ युवकों ने दुकानदार पर हमला बोल दिया. हमलावर युवकों ने फोन कर अपने साथियों को बुलाकर लाठी-डंडों से दुकानदार की पिटाई कर दी.
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इस वारदात में भाजपा के जिलाध्यक्ष और मौजूदा एमएलसी चौधरी ऋषि पाल सिंह के साथ ही गौरव, विष्णु, श्यामसुंदर, बबलू, प्रशांत व ऋषि पाल सिंह के दो बेटों विवेक और विभांशु के नाम भी शामिल हैं. अतरौली के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 8 दिसंबर 2021 को सभी आरोपियों को कोर्ट में तलब किया था. इस मामले में ऋषि पाल सिंह के जमानत की अपील पहले ही खारिज कर दी गई थी. भाजपा के एमएलसी व जिलाध्यक्ष ऋषि पाल सिंह के खिलाफ अब गैर जमानती वारंट जारी किया है.
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