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अलीगढ़ जहरीली शराब कांड: गवाह को धमकाने पर शराब माफिया और उनके गुर्गों पर मुकदमा दर्ज - aligarh ka samachar

अलीगढ़ में गवाहों को धमकाने के मामले में शराब माफिया और उनके गुर्गों पर शुक्रवार को मुकदमा दर्ज किया गया है. पीड़ित के शिकायत करने पर जांच के आधार पर थाना गभाना में अभियोग दर्ज किया गया है.

अलीगढ़ जहरीली शराब कांड
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Published : Dec 10, 2021, 7:40 PM IST

अलीगढ़ः गवाहों को धमकाने के मामले में शराब माफिया और उनके गुर्गों पर शुक्रवार को मुकदमा दर्ज किया गया है. हाल फिलहाल में कुछ दिनों से गवाहों को धमकाने की शिकायतों के चलते अलीगढ़ पुलिस ने कदम उठाया है. पूर्व से ही शराब कांड को लेकर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है. वादी द्वारा दोबारा शिकायत करने पर तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया है.

विदित है कि मृतक राजकुमार पुत्र सत्यपाल सिंह निवासी गांव सांगौर थाना गभाना अलीगढ़ की जहरीली शराब के सेवन से दिनांक 28.05.2021 को मृत्यु हो गयी थी. जिस संबंध में मृतक के भाई भूपेन्द्र सिंह के द्वारा दिनांक 30.05.2021 को दिगपाल के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 143/21 धारा 272/273/304 व 60ए आबकारी अधिनियम के तहत थाना गभाना में पंजीकृत कराया गया था. साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है. इस समय न्यायालय में गवाहों की गवाही हो रही है.

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

इस मामले में अपराधियों के षड़यंत्र से कुछ लोग भूपेन्द्र सिंह (गवाह) के पास जाकर तरह-तरह से आरोप वापस लेने और अभियुक्तों के पक्ष में बयान देने हेतु लगातार दबाव बना रहे हैं. अभियुक्तों के द्वारा भेजे गए व्यक्तियों ने गवाह भूपेन्द्र सिंह को धमकी दी है कि अगर अपने परिवार की खैरियत चाहते हो, तो न्यायालय में हमारे वकील के अनुसार बयान दे दो, नहीं तो परिवार में कोई नहीं बचेगा.

गवाह भूपेन्द्र सिंह की तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 349/21 धारा 195ए/506/120 बी भारतीय दंड विधान बनाम दिगपाल पुत्र रोशन सिंह, नरेन्द्र पुत्र दिगपाल नि0गण कस्बा व थाना लोधा, अनिल चौधरी पुत्र करन सिंह निवासी धारागढ़ी थाना गोण्डा, विपिन यादव उर्फ ओमवीर पुत्र औसान सिंह निवासी ग्राम हिन्दूपुर थाना किशनी, ऋषि पुत्र रामप्रकाश, मुनीश निवासी थाना जवां और भेजे गए व्यक्तियों का नाम पता अज्ञात के खिलाफ थाना गभाना पर पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित की गई है.

इसे भी पढ़ें- काशी के व्यापारी को मिला विश्वनाथ धाम के लोकार्पण का पहला आमन्त्रण पत्र

वहीं शराब कांड प्रकरण में आज जिला न्यायालय से विभिन्न थाना क्षेत्र से तीन अभियुक्तों की बेल खारिज हुई है. जो इस प्रकार है..
1- थाना जवां के अपराध संख्या 188/21 में अभियुक्त विजेंद्र कपूर
2- थाना लोधा के अपराध संख्या 165/21 में अभियुक्त विजेंद्र कपूर
3- थाना जवा के अपराध संख्या 188/21 में अभियुक्त सुमित शर्मा
4- थाना लोधा के अपराध संख्या 165/21 में अभियुक्त सुमित शर्मा
5- थाना लोधा के अपराध संख्या 165/21 में अभियुक्त दिलीप उर्फ छोटू

इसे भी पढ़ें- अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पुलिस ने किया भंडाफोड़, दो आरोपी गिरफ्तार

अलीगढ़ः गवाहों को धमकाने के मामले में शराब माफिया और उनके गुर्गों पर शुक्रवार को मुकदमा दर्ज किया गया है. हाल फिलहाल में कुछ दिनों से गवाहों को धमकाने की शिकायतों के चलते अलीगढ़ पुलिस ने कदम उठाया है. पूर्व से ही शराब कांड को लेकर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है. वादी द्वारा दोबारा शिकायत करने पर तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया है.

विदित है कि मृतक राजकुमार पुत्र सत्यपाल सिंह निवासी गांव सांगौर थाना गभाना अलीगढ़ की जहरीली शराब के सेवन से दिनांक 28.05.2021 को मृत्यु हो गयी थी. जिस संबंध में मृतक के भाई भूपेन्द्र सिंह के द्वारा दिनांक 30.05.2021 को दिगपाल के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 143/21 धारा 272/273/304 व 60ए आबकारी अधिनियम के तहत थाना गभाना में पंजीकृत कराया गया था. साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है. इस समय न्यायालय में गवाहों की गवाही हो रही है.

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

इस मामले में अपराधियों के षड़यंत्र से कुछ लोग भूपेन्द्र सिंह (गवाह) के पास जाकर तरह-तरह से आरोप वापस लेने और अभियुक्तों के पक्ष में बयान देने हेतु लगातार दबाव बना रहे हैं. अभियुक्तों के द्वारा भेजे गए व्यक्तियों ने गवाह भूपेन्द्र सिंह को धमकी दी है कि अगर अपने परिवार की खैरियत चाहते हो, तो न्यायालय में हमारे वकील के अनुसार बयान दे दो, नहीं तो परिवार में कोई नहीं बचेगा.

गवाह भूपेन्द्र सिंह की तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 349/21 धारा 195ए/506/120 बी भारतीय दंड विधान बनाम दिगपाल पुत्र रोशन सिंह, नरेन्द्र पुत्र दिगपाल नि0गण कस्बा व थाना लोधा, अनिल चौधरी पुत्र करन सिंह निवासी धारागढ़ी थाना गोण्डा, विपिन यादव उर्फ ओमवीर पुत्र औसान सिंह निवासी ग्राम हिन्दूपुर थाना किशनी, ऋषि पुत्र रामप्रकाश, मुनीश निवासी थाना जवां और भेजे गए व्यक्तियों का नाम पता अज्ञात के खिलाफ थाना गभाना पर पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित की गई है.

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वहीं शराब कांड प्रकरण में आज जिला न्यायालय से विभिन्न थाना क्षेत्र से तीन अभियुक्तों की बेल खारिज हुई है. जो इस प्रकार है..
1- थाना जवां के अपराध संख्या 188/21 में अभियुक्त विजेंद्र कपूर
2- थाना लोधा के अपराध संख्या 165/21 में अभियुक्त विजेंद्र कपूर
3- थाना जवा के अपराध संख्या 188/21 में अभियुक्त सुमित शर्मा
4- थाना लोधा के अपराध संख्या 165/21 में अभियुक्त सुमित शर्मा
5- थाना लोधा के अपराध संख्या 165/21 में अभियुक्त दिलीप उर्फ छोटू

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