अलीगढ़: अयोध्या प्रकरण पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संभावित निर्णय को लेकर शहर में धारा 144 लागू की गई है. जिलाधिकारी के निर्देश पर एडीएम सिटी राकेश कुमार मालपाणी ने यह आदेश 8 नवंबर 2019 से 7 जनवरी 2020 तक लागू किया है. बताया जा रहा है कि कुछ असामाजिक तत्व अलीगढ़ महानगर की शांति व्यवस्था भंग करने की कुचेष्ठा कर सकते हैं. इसको लेकर एहतियातन धारा 144 को लागू किया गया है.
हालांकि यह भी कहा गया है कि इस बीच बारावफात, गुरु नानक जयंती, गुरु तेग बहादुर जयंती, क्रिसमस व विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं संपन्न कराई जानी है. यह पहली बार नहीं है जब अलीगढ़ में धारा 144 को लागू किया गया है. इससे पहले भी कई बार धारा 144 लगाई गई है.
आदेश के तहत कहा गया है कि अलीगढ़ महानगर में कानून व्यवस्था की स्थिति वर्तमान में नियंत्रण में है. फिर भी इस दिशा में विशेष सावधानी बरतने व सुरक्षा के समुचित प्रबंध किए जाने की आवश्यकता है. इस आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की झूठी अफवाहें नहीं फैलाएगा. वहीं कोई भी किसी प्रकार के जुलूस, जनसभा, धरना, प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे. हालांकि यह प्रतिबंध शादी, बारात व शव यात्रा पर लागू नहीं होगी.
वहीं कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह सार्वजनिक स्थलों, धार्मिक स्थनों में ऐसी बात प्रसारित नहीं करेगा जिससे समाज में भय, आतंक, अव्यवस्था उत्पन्न हो. वहीं किसी भी व्यक्ति या संगठन को समुदाय के प्रति अपमानजनक भाषा व सांप्रदायिक नारे नहीं लगाएगा. इस आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह नहीं बनाएगा.
जिलाधिकारी चंद्र भूषण सिंह ने कलेक्ट्रेट में शुक्रवार को वकीलों के साथ मीटिंग की और शांति व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की. अयोध्या पर आने वाले फैसले को लेकर सट्टा बाजार भी गर्म है. एडीएम सिटी ने कहा कि कोई भी सट्टा या अन्य संदिग्ध मामला पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. किसी भी तरह की अराजकता का प्रयास किया जाएगा तो उस पर सीधे कार्रवाई की जाएगी.