आगरा: जिलाधिकारी ने जिले में ताजमहल, आगरा किला छोड़कर सभी ऐतिहासिक स्मारक खोलने का आदेश जारी किया है. जिले में 1 सितंबर से सभी ऐतिहासिक स्मारक खोल दिए जाएंगे. साप्ताहिक बंदी शनिवार-रविवार छोड़कर सभी दिन स्मारक खुलेंगे. इस दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगी. जिलाधिकारी ने गुरुवार को यह आदेश जारी किया है.
जिलाधिकारी ने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि पूर्व निर्धारित बफर जोन के आदेशों को संशोधित कर, साप्ताहिक बंदी (शनिवार/रविवार) को छोड़कर कोविड-19 के सुरक्षा मानक (मास्क/सोशल डिस्टेंसिंग) के साथ आगरा में ताजमहल/आगरा किला को छोड़कर अन्य समस्त स्मारक पूर्व निर्धारित समयानुसार दिनांक 01-09-2020 से खोल दिए जाएंगे.