आगरा: टी-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान किक्रेट टीम की जीत पर जश्न मनाने वाले तीन कश्मीरी छात्रों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है. सीएम योगी के आदेश और सबूतों के आधार पर जगदीशपुरा थाना पुलिस ने मुकदमे में राष्ट्रद्रोह की धारा बढ़ा दी है. जगदीशपुरा पुलिस ने बुधवार देर शाम आरोपी तीनों कश्मीरी छात्रों को गिरफ्तार किया था. जिन्हें अब आज कोर्ट में पेश किया जाएगा.
बता दें कि, गत 24 अक्टूबर-2021 को दुबई में चल रहे टी-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत को पाकिस्तान ने हराया था. पाकिस्तान की जीत पर बिचपुरी (जगदीशपुरा) स्थिति आरबीएस कॉलेज में अध्ययनरत कश्मीरी छात्रों ने 24 अक्टूबर की रात जश्न मनाया था. जब आरोपी कश्मीरी छात्रों के व्हाट्सएप स्टेटस वायरल हुए तो भाजपा युवा मोर्चा के नेता हरकत में आए. भाजपा युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष शैलू पंडित की तहरीर पर जगदीशपुरा पुलिस ने कश्मीरी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी.
पुलिस ने यह जुटाए सबूत
एसपी विकास कुमार ने बताया कि, सीएम के निर्देश पर बुधवार देर रात विधिक राय लेकर तीनों छात्रों के खिलाफ मुकदमे में धारा 124 (a) को बढ़ा दिया गया है. पुलिस ने कश्मीरी छात्रों को गिरफ्तार किया है. कश्मीरी छात्रों के व्हाट्सएप स्टेट्स का स्क्रीनशॉट समेत अन्य दस्तावेज जुटा लिए गए हैं. यह इस मामले में अहम डिजिटली सबूत है. जिसमें मैच के जश्न और बाद में हंगामा होने पर लगाए गए व्हाट्सएप स्टेट्स का स्क्रीनशॉट भी शामिल है. अब तीनों आरोपी कश्मीरी छात्रों को कोर्ट में पेश किया जाएगा.
एआईसीटीई के निर्देश का इंतजार
आरबीएस कॉलेज के निदेशक डॉ. बीएस कुशवाह ने बताया कि, गत 24 अक्तूबर-2021 को पाकिस्तान की जीत पर कुछ छात्रों ने अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाए. यह मामला संज्ञान में आने पर प्रोक्टोरियल बोर्ड ने जांच की. जिसमें कश्मीरी छात्रों के नाम सामने आए. प्रथमदृष्टया प्रोक्टोरियल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर तीनों छात्रों को संस्थान ने सस्पेंड कर दिया था. जिसकी सूचना एआईसीटीई और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी प्रेषित की गई है. क्योंकि, प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम (PMSSS) के तहत इन स्टूडेंट को यहां दाखिला मिला है.
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हमारे संस्थान में PMSSS के तहत कुल 11 स्टूडेंट हैं. अब एआईसीटीई के अगले निर्देश का इंतजार कर रहे हैं. मंगलवार को संस्थान में बाहरी लोगों ने जबरन घुसने का प्रयास किया था. उन्हें जैसे तैसे रोका गया था. बाहरी लोगों ने प्रतिष्ठित संस्थान के बाहर हंगामा किया था. नारेबाजी की थी. बाहरी तत्वों के संस्थान के बाहर किए गए प्रदर्शन, हंगामा और नारेबाजी के विरोध में अब आरबीएस ग्रुप के सभी संस्थान अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए गए हैं.
यह हैं मुकदमे में धाराएं
आईपीसी की धारा 153 (a) : जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादा से विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषीय या क्षेत्रीय समूहों या जातियाें, समुदाय के सद्भभाव के खिलाफ कहने या लिखने से सार्वजनिक शांति भंग होती हो या होने की संभावना हो.
आईपीसी की धारा 505 (1)बी- आरोपित की ओर से फर्जी खबर फैलाना. जिससे कोई व्यक्ति या समाज या राज्य के खिलाफ अपराध करने को प्रेरित करना हो.
आईटी एक्ट 66 एफ: साइबर आतंकवाद.
आईपीसी की धारा 124 (a) : देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधि सार्वजनिक रूप से अंजाम देना.