आगराः गैंगरेप की पीड़िता नाबालिग बिटिया को चार साल बाद न्याय मिला है. गैंगरेप के दोनों दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामला शाहगंज थाना क्षेत्र का है. जानकारी के मुताबिक शाहगंज थाना क्षेत्र में चार साल पहले आगरा की एक नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था.
क्या है पूरा मामला
नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया था, जब वह शौच के लिए घर से बाहर गई थी. इस बीच शाहगंज थाना क्षेत्र के ही रहने वाले दो दरिंदों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था. दरिंदों ने किसी को बताने पर जान से मारने की भी धमकी दी थी. इस मामले में गैंगरेप के दोनों आरोपी रिंकू और नीरू साल 2016 से जेल में बंद थे.
दोषियों को आजीवन कारावास
एडीजे पास्को कुलदीप कुमार प्रथम ने तमाम साक्ष्यों और गवाह के आधार पर गैंगरेप के दोनों दोषियों रिंकू और नीरू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा दोनों दोषियों को 25-25 हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है.