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ऑनलाइन टैक्स सिस्टम में हुए कई सुधार, वेबसाइट पर खुद जानें अपना प्रॉपर्टी टैक्स

आगरा नगर निगम के महापौर नवीन जैन ने कहा कि ऑनलाइन टैक्स सिस्टम में कई सुधार किए गए हैं. उन्होंने कहा कि जो लोग पहली बार टैक्स जमा कर रहे हैं वो नगर निगम की वेबसाइट पर जाकर अपनी जानकारी देकर खुद जान सकते हैं कि उन्हें कितना हाउस टैक्स देना पड़ेगा.

गृहकर
गृहकर
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Published : Feb 16, 2021, 6:39 PM IST

आगरा : आगरा नगर निगम के महापौर नवीन जैन ने कहा कि जिन लोगों को टैक्स जमा करने में दिक्कतें आ रही हैं उनके लिए ऑनलाइन टैक्स सिस्टम में कई सुधार किए गए हैं. महापौर नवीन जैन ने कहा कि आगरा में पहले ही ऑनलाइन टैक्स सिस्टम को लागू किया जा चुका है. खासतौर से ऑनलाइन टैक्स सिस्टम की पूरी व्यवस्था को डिजिटल फॉर्म में लाने के लिए एंड्रॉयड बेस्ड टैक्स कलेक्शन सिस्टम को भी लागू किया था. यह व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ आगरा नगर निगम में ही लागू है. उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को लागू करने के बाद शहरवासियों में ऑनलाइन टैक्स जमा करने के प्रति जागरूकता आई है और वर्ष 2019-20 में पिछले वर्षों की अपेक्षा नगर निगम में दोगुना टैक्स जमा हुआ है. महापौर ने बताया कि पहले आगरा नगर निगम में प्रतिवर्ष लगभग 20 करोड़ रुपए जमा होता था लेकिन वर्ष 2019-20 में लगभग 41.5 करोड रुपये टैक्स के रूप में जमा हुआ है. वर्तमान वर्ष 2020-21 में भी इस से भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हैं.

पढ़ें - सुप्रीम कोर्ट से एम्स गोरखपुर के छात्रों को मिली राहत, दे सकेंगे परीक्षा

खुद ही तय कर सकेंगे गृह कर

महापौर ने आगरा शहर के समस्त गृहस्वामियों और करदाताओं से अपील करते हुए कहा कि अगर वे पहली बार अपना टैक्स जमा कर रहे हैं तो वे नगर निगम आगरा की वेबसाइट पर जाएं. वहां अपने मकान की प्रॉपर्टी आईडी, मकान नंबर या अपने नाम से अपने घर या संपत्ति के विवरण की पूरी जानकारी देकर स्वयं जान सकते हैं कि उन्हें कितना हाउस टैक्स जमा करना पड़ेगा. साथ ही अगर किसी गृहस्वामी को टैक्स जमा करने में कोई समस्या या त्रुटि सामने आ रही है तो वे नगर निगम कार्यालय में आकर उसको सही करा सकते हैं.

ऑनलाइन भुगतान पर नहीं लगेगा अतिरिक्त चार्ज

महापौर ने कहा कि ऑनलाइन पेमेंट के प्रति गृहस्वामियों को प्रोत्साहित करने के लिए अब बैंकों द्वारा लिये जाने वाले सर्विस चार्ज को समाप्त कर दिया गया है. ऑनलाइन भुगतान करने के लिए एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, पेटीएम, आईसीआईसीआई बैंक आदि गेटवे उपलब्ध हैं. इन गेटवे के द्वारा ऑनलाइन टैक्स जमा करने पर कोई भी अतिरिक्त चार्ज गृह स्वामी को नहीं देना पड़ेगा.


3 करोड़ से अधिक जमा हुआ टैक्स

महापौर ने जानकारी दी कि वर्ष 2019-20 में कुल 4439 गृह स्वामियों द्वारा लगभग 98 लाख रुपये ऑनलाइन हाउस टैक्स जमा किया गया था, जबकि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में ऑनलाइन टैक्स जमा करने वाले गृहस्वामियों की संख्या बढ़कर 12,284 हो चुकी है. अभी तक 3 करोड़ 1 लाख रुपये ऑनलाइन टैक्स के रूप में जमा हो चुका है. जबकि वित्तीय वर्ष समाप्त होने में लगभग डेढ़ माह शेष है. इस अवधि में ऑनलाइन पेमेंट करने वालों की संख्या और भी अधिक बढ़ेगी.

पढ़ें - आगरा में हथियारों के बल पर दिनदहाड़े केनरा बैंक से लाखों की लूट

आगरा : आगरा नगर निगम के महापौर नवीन जैन ने कहा कि जिन लोगों को टैक्स जमा करने में दिक्कतें आ रही हैं उनके लिए ऑनलाइन टैक्स सिस्टम में कई सुधार किए गए हैं. महापौर नवीन जैन ने कहा कि आगरा में पहले ही ऑनलाइन टैक्स सिस्टम को लागू किया जा चुका है. खासतौर से ऑनलाइन टैक्स सिस्टम की पूरी व्यवस्था को डिजिटल फॉर्म में लाने के लिए एंड्रॉयड बेस्ड टैक्स कलेक्शन सिस्टम को भी लागू किया था. यह व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ आगरा नगर निगम में ही लागू है. उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को लागू करने के बाद शहरवासियों में ऑनलाइन टैक्स जमा करने के प्रति जागरूकता आई है और वर्ष 2019-20 में पिछले वर्षों की अपेक्षा नगर निगम में दोगुना टैक्स जमा हुआ है. महापौर ने बताया कि पहले आगरा नगर निगम में प्रतिवर्ष लगभग 20 करोड़ रुपए जमा होता था लेकिन वर्ष 2019-20 में लगभग 41.5 करोड रुपये टैक्स के रूप में जमा हुआ है. वर्तमान वर्ष 2020-21 में भी इस से भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हैं.

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खुद ही तय कर सकेंगे गृह कर

महापौर ने आगरा शहर के समस्त गृहस्वामियों और करदाताओं से अपील करते हुए कहा कि अगर वे पहली बार अपना टैक्स जमा कर रहे हैं तो वे नगर निगम आगरा की वेबसाइट पर जाएं. वहां अपने मकान की प्रॉपर्टी आईडी, मकान नंबर या अपने नाम से अपने घर या संपत्ति के विवरण की पूरी जानकारी देकर स्वयं जान सकते हैं कि उन्हें कितना हाउस टैक्स जमा करना पड़ेगा. साथ ही अगर किसी गृहस्वामी को टैक्स जमा करने में कोई समस्या या त्रुटि सामने आ रही है तो वे नगर निगम कार्यालय में आकर उसको सही करा सकते हैं.

ऑनलाइन भुगतान पर नहीं लगेगा अतिरिक्त चार्ज

महापौर ने कहा कि ऑनलाइन पेमेंट के प्रति गृहस्वामियों को प्रोत्साहित करने के लिए अब बैंकों द्वारा लिये जाने वाले सर्विस चार्ज को समाप्त कर दिया गया है. ऑनलाइन भुगतान करने के लिए एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, पेटीएम, आईसीआईसीआई बैंक आदि गेटवे उपलब्ध हैं. इन गेटवे के द्वारा ऑनलाइन टैक्स जमा करने पर कोई भी अतिरिक्त चार्ज गृह स्वामी को नहीं देना पड़ेगा.


3 करोड़ से अधिक जमा हुआ टैक्स

महापौर ने जानकारी दी कि वर्ष 2019-20 में कुल 4439 गृह स्वामियों द्वारा लगभग 98 लाख रुपये ऑनलाइन हाउस टैक्स जमा किया गया था, जबकि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में ऑनलाइन टैक्स जमा करने वाले गृहस्वामियों की संख्या बढ़कर 12,284 हो चुकी है. अभी तक 3 करोड़ 1 लाख रुपये ऑनलाइन टैक्स के रूप में जमा हो चुका है. जबकि वित्तीय वर्ष समाप्त होने में लगभग डेढ़ माह शेष है. इस अवधि में ऑनलाइन पेमेंट करने वालों की संख्या और भी अधिक बढ़ेगी.

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