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सुप्रीम कोर्ट ने ताजगंज की जनता को दी राहत, बंद नहीं होंगी व्यवसायिक गतिविधियां, खुशी का माहौल

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Published : Nov 9, 2022, 10:08 AM IST

Updated : Nov 9, 2022, 8:47 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने ताजगंज के व्यापारियों की याचिका की सुनवाई पर आदेश दिया है. कहा है कि ताजमहल की बाउंड्रीवॉल से 500 मीटर में व्यावसायिक गतिविधियां अभी नहीं रोकी जाएंगी.

ताजमहल बाउंड्रीवॉल मामला
ताजमहल बाउंड्रीवॉल मामला

आगरा: सुप्रीम कोर्ट ने ताजगंज की एक लाख की आबादी को बुधवार को बड़ी राहत दी. सुप्रीम कोर्ट ने ताजगंज के व्यापारियों की याचिका की सुनवाई पर आदेश दिया है कि ताजमहल की बाउंड्रीवॉल से 500 मीटर में व्यावसायिक गतिविधियां अभी नहीं रोकी जाएंगी. सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारियों के पक्ष में फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अभी किसी भी कारोबारी को वहां से हटाया नहीं जाएगा. पहले नीरी से क्षेत्र का सर्वे कराया जाए.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जश्न मनाते कारोबारी

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि, पहले नीरी से क्षेत्र का सर्वे रिपोर्ट मांगी है, जिसमें ताजमहल की बाउंड्रीवॉल से 500 मीटर की परिधि में व्यवसायिक गतिविधियां संचालित होने से पर्यावरण और ताजमहल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत और आदेश के बाद ताजगंज की जनता और दुकानदारों ने ताजमहल के पूर्वी गेट पर जश्न मनाया. खूब ढोल बजे, दुकानदार नाचे और मिठाई बांटी. आतिशबाजी भी की गई.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका 13381/1984 एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में 26 सितंबर 2022 को ताजमहल की बाउंड्रीवॉल से 500 मीटर के दायरे में सभी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने के आदेश आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) को दिए थे. इस पर एडीए ने सर्वे किया और 17 अक्टूबर 2022 की तिथि तक व्यवसायिक गतिविधियां बंद करने के दुकानदार, होटल मालिक, रेस्टोरेंट मालिक, फैक्ट्री मालिक, हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम मालिक समेत अन्य को नोटिस दिया था. इसको लेकर ताजगंज की जनता और कारोबारियों ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से गुहार लगाई. मुख्य सचिव और सीएम योगी से लोग मिले तो सुनवाई हुई और एडीए ने तीन माह की मोहलत दी. इससे लोगों की पहले जैसी दीपावली मनी और एडीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी.

सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर बुधवार दोपहर सुनवाई हुई. ताजगंज डेवलपमेंट फाउंडेशन के अध्यक्ष नितिन सिंह ने बताया कि, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका पर आदेश दिया है कि, ताजमहल की बाउंड्रीवॉल से 500 मीटर की परिधि में व्यवसायिक गतिविधियां अभी बंद नहीं की जाएं. इस बारे में नीरी से जांच कराई जाए, जिनमें पर्यावरण और ताजमहल पर प्रतिकूल प्रभाव की जांच कराएं. सुप्रीम कोर्ट ने हमारा पक्ष सही तरह से सुना है. यह ताजगंज की जनता और सत्य की जीत है.

लोगों ने की जमकर आतिशबाजी
जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ताजगंज की जनता को जानकारी हुई, लोग खुशी में झूम उठे. ढोल बजाए, मिठाई लेकर व्यापारी और जनता बुधवार दोपहर ताजमहल के पूर्वी गेट पर पहुंच गए. लोगों ने जमकर डांस किया और मिठाई बांटी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर व्यापारी और जनता ने ताजमहल के पास आतिशबाजी करके सुप्रीम कोर्ट के दूसरे आदेश की धज्जियां उड़ाई. सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ताजमहल के आसपास आतिशबाजी पर रोक है. फिर भी लोगों ने जमकर आतिशबाजी की.

पाबंदी के बाद एडीए ने कराए निर्माण कार्य
बता दें कि एडीए ने सुप्रीम कोर्ट के 500 मीटर की परिधि में निर्माण पर रोक के आदेश की अवहेलना की. नीम तिराहा, अमरूद का टीला और पार्किंग के पास कैंटीन खुलवाई. यहां पर खुद की कमाई के लिए पेठा स्टोर और अन्य अवैध दुकानें लगवाईं. इसके विरोध में पश्चिमी गेट के व्यापारी सुप्रीम कोर्ट चले गए.

पढ़ेंः ताजमहल की बाउंड्रीवॉल से सटी व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने की मियाद खत्म, मगर कार्रवाई आज नहीं

आगरा: सुप्रीम कोर्ट ने ताजगंज की एक लाख की आबादी को बुधवार को बड़ी राहत दी. सुप्रीम कोर्ट ने ताजगंज के व्यापारियों की याचिका की सुनवाई पर आदेश दिया है कि ताजमहल की बाउंड्रीवॉल से 500 मीटर में व्यावसायिक गतिविधियां अभी नहीं रोकी जाएंगी. सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारियों के पक्ष में फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अभी किसी भी कारोबारी को वहां से हटाया नहीं जाएगा. पहले नीरी से क्षेत्र का सर्वे कराया जाए.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जश्न मनाते कारोबारी

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि, पहले नीरी से क्षेत्र का सर्वे रिपोर्ट मांगी है, जिसमें ताजमहल की बाउंड्रीवॉल से 500 मीटर की परिधि में व्यवसायिक गतिविधियां संचालित होने से पर्यावरण और ताजमहल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत और आदेश के बाद ताजगंज की जनता और दुकानदारों ने ताजमहल के पूर्वी गेट पर जश्न मनाया. खूब ढोल बजे, दुकानदार नाचे और मिठाई बांटी. आतिशबाजी भी की गई.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका 13381/1984 एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में 26 सितंबर 2022 को ताजमहल की बाउंड्रीवॉल से 500 मीटर के दायरे में सभी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने के आदेश आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) को दिए थे. इस पर एडीए ने सर्वे किया और 17 अक्टूबर 2022 की तिथि तक व्यवसायिक गतिविधियां बंद करने के दुकानदार, होटल मालिक, रेस्टोरेंट मालिक, फैक्ट्री मालिक, हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम मालिक समेत अन्य को नोटिस दिया था. इसको लेकर ताजगंज की जनता और कारोबारियों ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से गुहार लगाई. मुख्य सचिव और सीएम योगी से लोग मिले तो सुनवाई हुई और एडीए ने तीन माह की मोहलत दी. इससे लोगों की पहले जैसी दीपावली मनी और एडीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी.

सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर बुधवार दोपहर सुनवाई हुई. ताजगंज डेवलपमेंट फाउंडेशन के अध्यक्ष नितिन सिंह ने बताया कि, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका पर आदेश दिया है कि, ताजमहल की बाउंड्रीवॉल से 500 मीटर की परिधि में व्यवसायिक गतिविधियां अभी बंद नहीं की जाएं. इस बारे में नीरी से जांच कराई जाए, जिनमें पर्यावरण और ताजमहल पर प्रतिकूल प्रभाव की जांच कराएं. सुप्रीम कोर्ट ने हमारा पक्ष सही तरह से सुना है. यह ताजगंज की जनता और सत्य की जीत है.

लोगों ने की जमकर आतिशबाजी
जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ताजगंज की जनता को जानकारी हुई, लोग खुशी में झूम उठे. ढोल बजाए, मिठाई लेकर व्यापारी और जनता बुधवार दोपहर ताजमहल के पूर्वी गेट पर पहुंच गए. लोगों ने जमकर डांस किया और मिठाई बांटी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर व्यापारी और जनता ने ताजमहल के पास आतिशबाजी करके सुप्रीम कोर्ट के दूसरे आदेश की धज्जियां उड़ाई. सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ताजमहल के आसपास आतिशबाजी पर रोक है. फिर भी लोगों ने जमकर आतिशबाजी की.

पाबंदी के बाद एडीए ने कराए निर्माण कार्य
बता दें कि एडीए ने सुप्रीम कोर्ट के 500 मीटर की परिधि में निर्माण पर रोक के आदेश की अवहेलना की. नीम तिराहा, अमरूद का टीला और पार्किंग के पास कैंटीन खुलवाई. यहां पर खुद की कमाई के लिए पेठा स्टोर और अन्य अवैध दुकानें लगवाईं. इसके विरोध में पश्चिमी गेट के व्यापारी सुप्रीम कोर्ट चले गए.

पढ़ेंः ताजमहल की बाउंड्रीवॉल से सटी व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने की मियाद खत्म, मगर कार्रवाई आज नहीं

Last Updated : Nov 9, 2022, 8:47 PM IST
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