आगराः इटावा के भाजपा सांसद डाॅ. रामशंकर कठेरिया को बीते माह स्पेशल जज एमपी/एमएलए कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी. जिससे उनकी सांसदी पर बन आई है. इसलिए, डाॅ. रामशंकर कठेरिया ने जिला जज विवेक संगल की अदालत में एमपी एमएलए कोर्ट के खिलाफ अपील की अर्जी लगाई थी. जिस पर जिला जज की अदालत ने अपील स्वीकार करके सुनवाई तक सजा निलंबित कर दी थी. सुनवाई की तारीख 11 सितम्बर-2023 तय हुई थी. लेकिन अधिवक्ताओं की हड़ताल की वजह से जिला जज विवेक संगल की अदालत में सुनवाई की नहीं हो सकी. जिस पर जिला जज की अदालत से 18 सितंबर को सुनवाई की अगली तारीख मिली थी. इसलिए, भाजपा सांसद डॉ. रामशंकर कठेरिया की सजा के मामले में सोमवार सुनवाई थी. इस केस में अदालत ने केस के वादी समेधी लाल को पक्षकार बनाने का आदेश दिया था. सोमवार को सांसद डॉ. रामशंकर कठेरिया के अधिवक्ता की ओर से सोमवार को अदालत में प्रार्थना पत्र से अवगत कराया कि वादी समेधी लाल की पूर्व में ही अवर न्यायालय में सुनवाई के दौरान ही मौत हो चुकी थी. वादी की के बयान भी पहले नहीं हो सके थे. अब अदालत में 20 सितम्बर की तिथि दी है.
बता दें कि, स्पेशल जज एमपी/एमएलए कोर्ट ने करीब 12 साल पुराने एक मामले में पांच अगस्त-2023 को भाजपा सांसद कठेरिया को दो साल की सजा सुनाई थी. इस पर स्पेशल जज एमपी/एमएलए कोर्ट की सजा के खिलाफ भाजपा सांसद डॉ. रामशंकर कठेरिया ने सात अगस्त को जिला जज की अदालत में अपील की थी. जिला जज की अदालत ने भाजपा सांसद डॉ. रामशंकर कठेरिया की अपील स्वीकार की. इस पर सुनवाई की. जिसके बाद जिला जज की अदालत ने डॉ. रामशंकर कठेरिया को बड़ी राहत दी थी. अपील की सुनवाई न होने तक स्पेशल जज एमपी/एमएलए कोर्ट की सजा निलंबित करने का आदेश दिया था. जिस पर सांसद के समर्थकों ने खूब जश्न मनाया था.
यह था मामला: बता दें कि, इटावा के भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया पूर्व में आगरा के सांसद रहे हैं. मामला 16 नवंबर 2011 का है. जब यूपी में बसपा की सरकार थी. आगरा के सांसद रहते हुए डॉ. रामशंकर कठेरिया ने लोगों के साथ मिलकर साकेत मॉल में टोरंट के कार्यालय पर प्रदर्शन किया था. जिसमें जमकर बवाल हुआ था. मारपीट भी हुई थी. टोरेंट पाॅवर के सुरक्षा अधिकारी समेधी लाल की तहरीर पर तब थाना हरीपर्वत में सांसद राम शंकर कठेरिया सहित अन्य पर मारपीट, धमकी देने के साथ ही अन्य धाराओं में दर्ज किया गया था. इस मामले में हरीपर्वत थाना पुलिस ने सांसद राम शंकर कठेरिया के विरुद्ध ही आरोप पत्र अदालत में प्रेषित किया गया था. जिस पर इस मामलें में गवाही एवं बहस की प्रक्रिया पूर्ण होने पर पांच अगस्त-2023 को फैसला सुनाया गया.
इन धाराओं में सुनाई गई सजा: आगरा की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट ने भाजपा सांसद डाॅ. रामशंकर कठेरिया को 12 साल पुराने केस में आरोपी मानते हुए शनिवार को सजा सुनाई थी. कोर्ट ने भाजपा सांसद को आईपीसी की धारा 147 दंगा और 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) के तहत सांसद को दोषी माना. इसके बाद दो साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
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