ETV Bharat / state

ताजनगरी: दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले को भी लगाना पड़ेगा हेलमेट - ताजनगरी में मोटर व्हीकल एक्ट

प्रदेश में एक सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ है. इस एक्ट को लागू करने के लिए अब आगरा पुलिस सख्त नियम अपना रही है. इस नियम के अनुसार ताजनगरी में दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा.

दुपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले को भी लगाना पड़ेगा हेलमेट
author img

By

Published : Nov 6, 2019, 2:01 PM IST

आगराः ताजनगरी में अब दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा. शासन से आए आदेश पर यातायात पुलिस ने इसे लागू कराने की पूरी तैयारी कर ली है. शहर में आगामी 11 नवंबर से यातायात पुलिस अब दोपहिया वाहन पर चालक और उसके साथ बैठी सवारी के हेलमेट नहीं पहनने पर सख्ती बरतेगी. बिना हेलमेट वाले की गाड़ी का चालान किया जाएगा.

दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले को भी लगाना पड़ेगा हेलमेट.

इसे भी पढ़ेः पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत गणराज्य का हिस्सा: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

यातायात माह में लोगों को जागरूक करने और यातायात के नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए पहले ही राज्य सरकार की ओर से एक नोटिस जारी किया गया है. इसमें बाइक सवार दोनों व्यक्तियों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है. दोपहिया पर पीछे बैठी सवारी की उम्र चार साल से ज्यादा है तो उसे भी हेलमेट लगाना होगा. ऐसे ही कार में ड्राइवर के साथ ही दूसरे व्यक्ति को भी सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है.

बाइक चालक मनोज ने बताया है कि यह काफी अच्छा नियम है. बाइक चलाने वाले और बाइक पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट लगाना चाहिए. इससे दोनों की सेफ्टी रहेगी. बाइक चालक आयुष अग्रवाल ने बताया कि पीछे बैठे वाले व्यक्ति को हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है, लेकिन हेलमेट भी अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए. इन हेलमेट में व्यक्ति का चेहरा भी दिखना चाहिए.

एसपी ट्रैफिक आगरा प्रशांत प्रसाद ने बताया कि 11 नवंबर से शहर में दोपहिया वाहन पर सवार दोनों सवारियों को हेलमेट लगाना होगा. दोपहिया वाहन पर ट्रिपलिंग नहीं करेंगे. आगरा में अब कोई भी दोपहिया वाहन पर सवार बिना हेलमेट के चलेगा उसका चालान किया जाएगा. नियम को सख्ती से लागू किया जा रहा.

आगराः ताजनगरी में अब दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा. शासन से आए आदेश पर यातायात पुलिस ने इसे लागू कराने की पूरी तैयारी कर ली है. शहर में आगामी 11 नवंबर से यातायात पुलिस अब दोपहिया वाहन पर चालक और उसके साथ बैठी सवारी के हेलमेट नहीं पहनने पर सख्ती बरतेगी. बिना हेलमेट वाले की गाड़ी का चालान किया जाएगा.

दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले को भी लगाना पड़ेगा हेलमेट.

इसे भी पढ़ेः पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत गणराज्य का हिस्सा: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

यातायात माह में लोगों को जागरूक करने और यातायात के नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए पहले ही राज्य सरकार की ओर से एक नोटिस जारी किया गया है. इसमें बाइक सवार दोनों व्यक्तियों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है. दोपहिया पर पीछे बैठी सवारी की उम्र चार साल से ज्यादा है तो उसे भी हेलमेट लगाना होगा. ऐसे ही कार में ड्राइवर के साथ ही दूसरे व्यक्ति को भी सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है.

बाइक चालक मनोज ने बताया है कि यह काफी अच्छा नियम है. बाइक चलाने वाले और बाइक पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट लगाना चाहिए. इससे दोनों की सेफ्टी रहेगी. बाइक चालक आयुष अग्रवाल ने बताया कि पीछे बैठे वाले व्यक्ति को हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है, लेकिन हेलमेट भी अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए. इन हेलमेट में व्यक्ति का चेहरा भी दिखना चाहिए.

एसपी ट्रैफिक आगरा प्रशांत प्रसाद ने बताया कि 11 नवंबर से शहर में दोपहिया वाहन पर सवार दोनों सवारियों को हेलमेट लगाना होगा. दोपहिया वाहन पर ट्रिपलिंग नहीं करेंगे. आगरा में अब कोई भी दोपहिया वाहन पर सवार बिना हेलमेट के चलेगा उसका चालान किया जाएगा. नियम को सख्ती से लागू किया जा रहा.

Intro:स्पेशल.....
आगरा.
ताजनगरी में अब दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा. शासन से आए आदेश पर यातायात पुलिस ने इसे लागू कराने की पूरी तैयारी कर ली है. शहर में आगामी 11 नवंबर से यातायात पुलिस अब दोपहिया वाहन पर चालक और उसके साथ बैठी सवारी के हेलमेट नहीं पहनने पर सख्ती बरतेगी. बिना हेलमेट वाले की, गाड़ी का चालान किया जाएगा.


Body:यातायात माह में लोगों को जागरूक करने और यातायात के नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए पहले ही राज्य सरकार की ओर से एक नोटिस जारी किया है. जिसमें बाइक सवार दोनों व्यक्तियों की हेलमेट पहनना अनिवार्य है. दोपहिया पर पीछे बैठी सवारी की उम्र चार साल से ज्यादा है तो उसे भी हेलमेट लगाना होगा. ऐसे ही कार में ड्राइवर के साथ ही दूसरे व्यक्ति को भी सीट बैल्ट पहनना अनिवार्य है.

बाइक चालक मनोज ने बताया है कि यह काफी अच्छा नियम है. बाइक चलाने वाले और बाइक पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट लगाना चाहिए. इससे दोनों की सेफ्टी रहेगी.

बाइक चालक आयुश अग्रवाल ने बताया कि पीछे बैठे वाले व्यक्ति को हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है. लेकिन हेलमेट भी अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए. इन हेलमेट में व्यक्ति का चेहरा भी दिखना चाहिए.

एसपी ट्रेफिक आगरा प्रशांत प्रसाद ने बताया कि, 11 नवंबर से शहर में दुपहिया वाहन पर सवार दोनों सवारियों को हेलमेट लगाना होगा.दोपहिया वाहन पर ट्रिपलिंग नहीं करेंगे. आगरा में अब कोई भी दोपहिया वाहन पर सवार बिना हेलमेट के चलेगा उसका चालान किया जाएगा. यानी दोपहिया वाहन चालक अपने अतिरिक्त सिर्फ एक ही व्यक्ति को बाइक पर बैठा सकेंगा. पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट लगाना होगा. क्योंकि दोनों ही दोपहिया सवार हेलमेट लगाए होंगे तो हादसे की स्थिति में किसी के भी उन्हें हेड इंजरी नहीं होगी. इससे एक्सीडेंट के दौरान कैजुअल्टी कम होगी. इसलिए अब इसे सख्ती से लागू किया जा रहा.



Conclusion:प्रदेश में 1 सितंबर से नया मोटर पीटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ है. जिसमें चालान की जुर्माना राशि में कई गुना इजाफा हुआ है. इसका विरोध होने पर पहले सरकार ने ढ़िलाई बरती, लेकिन अब सख्ती पर जोर है. सरकार नए मोटर व्हीकल एक्ट को सख्ती से लागू कराना चाहती है.

...........
पहली बाइट , मनोज कुमार, बाइक चालक की।
दूसरी बाइट आयुष अग्रवाल, बाइक चालक की।
तीसरी बाइट प्रशांत प्रसाद, एसपी ट्रैफिक (आगरा) की।

............
श्यामवीर सिंह
आगरा
8387893357
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.