आगरा: देशभर में कोरोना का कहर कम नहीं हो रहा है. कोरोना को महामारी और राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया गया है. आगरा जिलाधिकारी ने कोरोना महामारी के चलते जिले के सभी सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स और क्लबों का संचालन 31 मार्च तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया था. वहीं अब डीएम ने सख्त आदेश दिया है कि आदेश का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. डीएम ने जनता से सार्वजनिक कार्यक्रम न करने की अपील की है.
बता दें कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए रविवार शाम जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें मंथन के बाद निर्णय लिया गया कि 12वीं तक के सभी विद्यालय (बोर्ड/अनिवार्य प्रतियोगी परीक्षाओं को छोड़कर) बंद रहेंगे. इसके साथ ही होटल, विद्यालयों, ग्रुप हाउसिंग सोसायटी व अन्य स्थानों पर संचालित सभी स्विमिंग पूल, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स तथा क्लबों के संचालन पर 31 मार्च तक प्रतिबंध लगा दिया.
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डीएम प्रभु नारायण सिंह ने यह फैसला महामारी अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या-3 सन 1897) की धारा दो के अंतर्गत लिया है. डीएम ने जनता से अपील की है कि वे ऐसे अन्य आयोजन न करें, जहां बहुत भीड़भाड़ रहती है और वहां जाने से बचें. डीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं कि आदेश का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने वालों और स्कूलों के खिलाफ मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई की जाएगी. लिहाजा आदेश हल्के में कतई न लें.
इतने स्कूलों पर लागू होगा आदेश
- परिषदीय स्कूल- 2861
- यूपी बोर्ड- 905
- सीबीएसई- 120
- कॉन्वेंट- 18
- कोचिंग सेंटर- 400
- शहर के सभी मल्टीफ्लेक्स
- सभी सिनेमाघर