आगराः जिला उपभोक्ता फोरम ने आगरा के एक नेत्र रोग विशेषज्ञ पर 5.51 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. 18 साल पहले एक मरीज के आंख के ऑपरेशन के बाद परेशानी और बढ़ गई थी. इसके बाद उसने कई चिकित्सकों से इलाज कराया. लेकिन, कोई फायदा नहीं हुआ. सभी चिकित्सकों ने आंख के ऑपरेशन में लापरवाही बरतने की बात कही थी. इस पर ही पीड़ित ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया था. जहां उपभोक्ता फोरम ने 18 साल बाद चिकित्सक पर जुर्माने की कार्रवाई की है.
दरअसल विकास मार्केट मथुरा निवासी मुकेश अग्रवाल ने जिला उपभोक्ता फोरम में एक शिकायत की थी. इसमें लिखा था, 'मेरी दाईं आंख में परेशानी थी. इस पर 4 जनवरी 2005 को आगरा आया और यहां पर गांधी आई सेंटर पर आंख को दिखाया था. वहां चिकित्सक ने ऑपरेशन करने की बात कही थी. जब आंख की रोशनी कम हुई, तो 30 मार्च-2005 को आगरा के मानस नगर में डॉ. अशोक पचौरी को दिखाया. उन्होंने मेरी दांई आंख का अप्रैल-2005 को ऑपरेशन किया. इसके एक दिन बाद मेरी अस्पताल से छुटटी कर दी. दवा खाने की सलाह दी. मगर, इसके भी आंख में कोई सुधार नहीं हुआ. इसके बाद मैं 12 अप्रैल-2005 को फिर डॉ. अशोक पचौरी को आख दिखाने पहुंचा, तो उन्होंने 15 दिन की तक दवा खाने की सलाह दी. मगर आंख की सूजन कम नहीं हुई. हालत में सुधार नहीं होने पर डॉ. अशोक पचौरी ने उन्हें आंख के चश्मे का नंबर भी दे दिया.'
दोबारा ऑपरेशन से भी फायदा नहीं हुआः पीड़ित मुकेश कुमार ने यह भी बताया था कि इसके बाद उन्होंने मथुरा में एक नेत्र सर्जन को दिखाया. डॉक्टर ने ऑपरेशन के समय आंख में संक्रमण होने की बात कही और दिल्ली में आंख दिखाने की सलाह दी. मुकेश ने बताया कि उन्होंने दिल्ली में जाकर नेत्र रोग विशेषज्ञ को अपना आंख दिखाया. उन्होंने दवा दी. लेकिन, उनकी दवा खाने के बाद भी कोई लाभ नहीं हुआ. इसके बाद मुकेश ने दिल्ली में एक रेटीना स्पेशलिस्ट को अपना आंख दिखाया. उसने 5 सितंबर 2005 को दोबारा आंख का ऑपरेशन किया. इसके बाद भी आंख की परेशानी ठीक नहीं हुई. मुकेश ने बताया जिला उपभोक्ता फोरम को बताया कि इसके बाद उसने कई चिकित्सक को अपनी आंख दिखाई. सभी ने ऑपरेशन में लापरवाही की वजह से आंख में संक्रमण होने की बात कही. जिसकी वजह से आंख ठीक नहीं हो पा रही है.
खर्च हुए 8.68 लाख रुपएः जिला उपभोक्ता फोरम प्रथम अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य डॉ. अरुण कुमार ने मंगलवार को पीड़ित नेत्र विशेषज्ञ डॉ. अशोक पचौरी को 5.51 लाख रुपये बतौर क्षतिपूर्ति मुकेश अग्रवाल को अदा करने का आदेश दिया हैं. उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष ने डॉ. अशोक पचौरी पर 5.51 लाख रुपए का जो जुर्माना लगाया है. इसमें 3.3 लाख रुपये हर्जाना और दो लाख रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति के साथ ही 20 हजार रुपये वाद व्यय शामिल है. जबकि, पीड़ित मुकेश अग्रवाल ने फोरम में आंख के उपचार में 8,68,470 रुपये खर्च होने के कागजात भी दिए हैं. खर्च के मुकाबले पीड़ित ने जुर्माने कम होने की बात कही है.
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