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आगरा प्रशासन ने 25 शस्त्र लाइसेंस किए अवैध घोषित, जानिए क्या रही वजह - अवैध शस्त्र लाइसेंस रद्द

आगरा जिले में एडीएम सिटी ने 25 शस्त्र लाइसेंस को अवैध घोषित कर दिया है. दरअसल दो शस्त्र लाइसेंस के बाद तीसरा लाइसेंस रखना अवैध है. प्रशासन ने इसी आधार पर अभी तक 25 शस्त्र लाइसेंस धारकों के खिलाफ कार्रवाई की है.

कॉन्सेप्ट इमेज.
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Published : Dec 17, 2020, 2:24 PM IST

आगरा: जिला प्रशासन ने 25 शस्त्र लाइसेंस धारकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. 13 दिसंबर तक तीसरा लाइसेंस हथियार जमा न करने पर शस्त्र लाइसेंस अवैध घोषित कर दिया गया. इस बारे में एडीएम सिटी डॉ. प्रभाकांत अवस्थी ने अंतिम नोटिस जारी किया है. जिले में अब 166 और ऐसे लाइसेंस धारी हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की तलवार लटक रही है. जिला प्रशासन की ओर से इन लाइसेंस धारकों के दस्तावेजों की जांच चल रही है. इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि गृह मंत्रालय ने आदेश दिया था कि अब एक व्यक्ति दो ही शस्त्र लाइसेंस रख सकता है. इस पर जिला प्रशासन ने दस्तावेज खंगाले. इसमें सामने आया कि वर्तमान में जिले में 200 ऐसे शस्त्र लाइसेंसधारी हैं, जिनके पास तीन-तीन लाइसेंस हैं. ऐसे लाइसेंस धारकों को 13 दिसंबर तक तीसरा लाइसेंस जमा कराने के आदेश दिए गए थे. अभी तक नौ लाइसेंस धारकों ने आयुध कार्यालय में लाइसेंस और हथियार जमा कराए हैं.

एडीएम सिटी डॉ. प्रभाकांत अवस्थी ने बताया कि जिले में 47,716 शस्त्र लाइसेंसधारी हैं, जिनमें 200 ऐसे हैं जिनके पास तीन-तीन लाइसेंस हैं. पहले चरण में 25 लाइसेंस को अवैध घोषित किया गया है. जल्द ही बाकी के लाइसेंस को भी अवैध घोषित किया जाएगा. फिलहाल दस्तावेजों की जांच चल रही है.

जिले में शस्त्र लाइसेंस धारक

असलहालाइसेंस की संख्या
रिवॉल्वर / पिस्टल12548
राइफल9255
एसबीबीएल गन12867
एसबीएमएल गन1196
डीबीबीएल गन11407
डीबीएमएल गन343

आगरा: जिला प्रशासन ने 25 शस्त्र लाइसेंस धारकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. 13 दिसंबर तक तीसरा लाइसेंस हथियार जमा न करने पर शस्त्र लाइसेंस अवैध घोषित कर दिया गया. इस बारे में एडीएम सिटी डॉ. प्रभाकांत अवस्थी ने अंतिम नोटिस जारी किया है. जिले में अब 166 और ऐसे लाइसेंस धारी हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की तलवार लटक रही है. जिला प्रशासन की ओर से इन लाइसेंस धारकों के दस्तावेजों की जांच चल रही है. इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि गृह मंत्रालय ने आदेश दिया था कि अब एक व्यक्ति दो ही शस्त्र लाइसेंस रख सकता है. इस पर जिला प्रशासन ने दस्तावेज खंगाले. इसमें सामने आया कि वर्तमान में जिले में 200 ऐसे शस्त्र लाइसेंसधारी हैं, जिनके पास तीन-तीन लाइसेंस हैं. ऐसे लाइसेंस धारकों को 13 दिसंबर तक तीसरा लाइसेंस जमा कराने के आदेश दिए गए थे. अभी तक नौ लाइसेंस धारकों ने आयुध कार्यालय में लाइसेंस और हथियार जमा कराए हैं.

एडीएम सिटी डॉ. प्रभाकांत अवस्थी ने बताया कि जिले में 47,716 शस्त्र लाइसेंसधारी हैं, जिनमें 200 ऐसे हैं जिनके पास तीन-तीन लाइसेंस हैं. पहले चरण में 25 लाइसेंस को अवैध घोषित किया गया है. जल्द ही बाकी के लाइसेंस को भी अवैध घोषित किया जाएगा. फिलहाल दस्तावेजों की जांच चल रही है.

जिले में शस्त्र लाइसेंस धारक

असलहालाइसेंस की संख्या
रिवॉल्वर / पिस्टल12548
राइफल9255
एसबीबीएल गन12867
एसबीएमएल गन1196
डीबीबीएल गन11407
डीबीएमएल गन343
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