आगरा: जिला प्रशासन ने 25 शस्त्र लाइसेंस धारकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. 13 दिसंबर तक तीसरा लाइसेंस हथियार जमा न करने पर शस्त्र लाइसेंस अवैध घोषित कर दिया गया. इस बारे में एडीएम सिटी डॉ. प्रभाकांत अवस्थी ने अंतिम नोटिस जारी किया है. जिले में अब 166 और ऐसे लाइसेंस धारी हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की तलवार लटक रही है. जिला प्रशासन की ओर से इन लाइसेंस धारकों के दस्तावेजों की जांच चल रही है. इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि गृह मंत्रालय ने आदेश दिया था कि अब एक व्यक्ति दो ही शस्त्र लाइसेंस रख सकता है. इस पर जिला प्रशासन ने दस्तावेज खंगाले. इसमें सामने आया कि वर्तमान में जिले में 200 ऐसे शस्त्र लाइसेंसधारी हैं, जिनके पास तीन-तीन लाइसेंस हैं. ऐसे लाइसेंस धारकों को 13 दिसंबर तक तीसरा लाइसेंस जमा कराने के आदेश दिए गए थे. अभी तक नौ लाइसेंस धारकों ने आयुध कार्यालय में लाइसेंस और हथियार जमा कराए हैं.
एडीएम सिटी डॉ. प्रभाकांत अवस्थी ने बताया कि जिले में 47,716 शस्त्र लाइसेंसधारी हैं, जिनमें 200 ऐसे हैं जिनके पास तीन-तीन लाइसेंस हैं. पहले चरण में 25 लाइसेंस को अवैध घोषित किया गया है. जल्द ही बाकी के लाइसेंस को भी अवैध घोषित किया जाएगा. फिलहाल दस्तावेजों की जांच चल रही है.
जिले में शस्त्र लाइसेंस धारक
असलहा | लाइसेंस की संख्या |
रिवॉल्वर / पिस्टल | 12548 |
राइफल | 9255 |
एसबीबीएल गन | 12867 |
एसबीएमएल गन | 1196 |
डीबीबीएल गन | 11407 |
डीबीएमएल गन | 343 |