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आगराः बाबा रामदेव को हाथी पर योग पड़ा भारी, अधिवक्ताओं ने दी तहरीर

यूपी के आगरा में योग गुरु बाबा रामदेव पर मुकदमा दर्ज कराने का मामला सामने आया है. योग गुरु पर आरोप है कि उन्होंने हाथी के ऊपर योग कर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन किया है. वहीं पुलिस का कहना है कि वह उच्च अधिकारियों से बात कर कार्रवाई करेंगे.

पुलिस को तहरीर देते अधिवक्ता.
पुलिस को तहरीर देते अधिवक्ता.
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Published : Oct 27, 2020, 6:22 PM IST

आगराः टीवी चैनल पर हथिनी पर योग करने के मामले में योग गुरु बाबा रामदेव आरोपों के घेरे में नजर आ रहे हैं. आगरा के अधिवक्ताओं ने इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत पशु क्रूरता बताते हुए बाबा रामदेव, टीवी चैनल और हाथी रेस्क्यू सेंटर चुरमुरा के निदेशक को दस दिन पहले नोटिस भेजा था. नोटिस का जवाब न देने पर अधिवक्ताओं ने मंगलवार दोपहर को बाबा रामदेव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए न्यू आगरा थाने में तहरीर दी.

योग गुरु का कृत्य पशु क्रूरता की श्रेणी में
बता दें कि अधिवक्ताओं ने 15 अक्टूबर को दीवानी परिसर में प्रेसवार्ता बुलाई थी. इसमें बाबा रामदेव उर्फ राम कृष्ण यादव, टीवी चैनल एवं हाथी रेस्क्यू सेंटर चुरमुरा मथुरा के निदेशक को नोटिस भेजने की जानकारी दी थी. अधिवक्ताओं ने अपने नोटिस में कहा था कि पंतजलि योग पीठ के संस्थापक योग गुरु रामदेव द्वारा बतायी योग क्रियाओं का अनुसरण लाखों लोगों द्वारा किया जाता है. योग गुरु द्वारा बेजुबान एवं धर्म के प्रतीक रूप में स्थान रखने वाले जीव पर योग करना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत पशु क्रूरता की श्रेणी में आता है. बाबा रामदेव का कृत्य मानसिक वेदना पहुंचाने वाला और जानवरों पर अत्याचार प्रेरित करने वाला है.

मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो न्यायालय की लेंगे शरण
मंगलवार दोपहर ढाई बजे अधिवक्ता नरेंद्र शर्मा और भारत सिंह के नेतृत्व में एसपी भारद्वाज, गगन शर्मा, राजवीर सिंह और राखी चौहान ने थाना न्यू आगरा में बाबा रामदेव उर्फ राम कृष्ण यादव के खिलाफ तहरीर देकर उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की. एडवोकेट नरेंद्र शर्मा ने बताया कि हमारी तहरीर लेकर पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है. अगर पुलिस बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करती है तो हम न्यायालय की शरण लेंगे. वहीं इस मामले में जब पुलिस से बात की गई तो पुलिस ने उच्च अधिकारियों से बात करके कार्रवाई करने की बात कही.

आगराः टीवी चैनल पर हथिनी पर योग करने के मामले में योग गुरु बाबा रामदेव आरोपों के घेरे में नजर आ रहे हैं. आगरा के अधिवक्ताओं ने इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत पशु क्रूरता बताते हुए बाबा रामदेव, टीवी चैनल और हाथी रेस्क्यू सेंटर चुरमुरा के निदेशक को दस दिन पहले नोटिस भेजा था. नोटिस का जवाब न देने पर अधिवक्ताओं ने मंगलवार दोपहर को बाबा रामदेव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए न्यू आगरा थाने में तहरीर दी.

योग गुरु का कृत्य पशु क्रूरता की श्रेणी में
बता दें कि अधिवक्ताओं ने 15 अक्टूबर को दीवानी परिसर में प्रेसवार्ता बुलाई थी. इसमें बाबा रामदेव उर्फ राम कृष्ण यादव, टीवी चैनल एवं हाथी रेस्क्यू सेंटर चुरमुरा मथुरा के निदेशक को नोटिस भेजने की जानकारी दी थी. अधिवक्ताओं ने अपने नोटिस में कहा था कि पंतजलि योग पीठ के संस्थापक योग गुरु रामदेव द्वारा बतायी योग क्रियाओं का अनुसरण लाखों लोगों द्वारा किया जाता है. योग गुरु द्वारा बेजुबान एवं धर्म के प्रतीक रूप में स्थान रखने वाले जीव पर योग करना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत पशु क्रूरता की श्रेणी में आता है. बाबा रामदेव का कृत्य मानसिक वेदना पहुंचाने वाला और जानवरों पर अत्याचार प्रेरित करने वाला है.

मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो न्यायालय की लेंगे शरण
मंगलवार दोपहर ढाई बजे अधिवक्ता नरेंद्र शर्मा और भारत सिंह के नेतृत्व में एसपी भारद्वाज, गगन शर्मा, राजवीर सिंह और राखी चौहान ने थाना न्यू आगरा में बाबा रामदेव उर्फ राम कृष्ण यादव के खिलाफ तहरीर देकर उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की. एडवोकेट नरेंद्र शर्मा ने बताया कि हमारी तहरीर लेकर पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है. अगर पुलिस बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करती है तो हम न्यायालय की शरण लेंगे. वहीं इस मामले में जब पुलिस से बात की गई तो पुलिस ने उच्च अधिकारियों से बात करके कार्रवाई करने की बात कही.

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