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घरेलू हिंसा का शिकार हुईं रिया, कोर्ट ने लिएंडर पेस से मेंटेनेंस देने को कहा

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Published : Feb 25, 2022, 5:36 PM IST

टेनिस स्टार लिएंडर पेस के खिलाफ अभिनेत्री रिया पिल्लई द्वारा साल 2014 में दायर घरेलू हिंसा के मामले में, बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा आवेदन को आंशिक रूप से अनुमति दी गई है.

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मुंबई: मुंबई की एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने अपने एक आदेश में कहा है कि टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने अपनी पूर्व पार्टनर मॉडल-अभिनेत्री रिया पिल्लई के खिलाफ घरेलू हिंसा के विभिन्न कृत्य किए हैं. रिया पिल्लई ने पेस के खिलाफ घरेलू हिंसा से संबंधित मामला दर्ज किया था.

अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि रिया पिल्लई साझे आवास से अलग रहना चाहती हैं तो पेस को उन्हें एक लाख रुपए मासिक गुजारा भत्ते के अलावा किराया के लिए 50 हजार रुपए प्रतिमाह देने होंगे. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोमल सिंह राजपूत ने इस माह के शुरू में ही यह आदेश दिया था, लेकिन इसकी प्रति बुधवार को उपलब्ध कराई गई थी.

यह भी पढ़ें: IPL 2022 के नए फॉर्मेट का एलान, जानें किस ग्रुप में है कौन-सी टीम

पेस के साथ लिव-इन में रहने वाली पिल्लई ने साल 2014 में महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षण प्राप्त करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था. पिल्लई का कहना था कि वह पेस के साथ लिव-इन रिलेशन में आठ साल से रह रही थीं. उनका दावा था कि पेस ने अपने कृत्यों और व्यवहार से उनका शाब्दिक, भावनात्मक और आर्थिक शोषण किया, जिसकी वजह से उन्हें भयानक भावनात्मक हिंसा और पीड़ा का सामना करना पड़ा है.

यह भी पढ़ें: Video: भारत में ओलंपिक खेल हो सकते हैं या नहीं, आसान भाषा में समझिए

मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा, यह साबित हो चुका है कि प्रतिवादी ने घरेलू हिंसा के विभिन्न कृत्य किए. एक लाख रुपए प्रतिमाह गुजारा भत्ता और प्रतिमाह 50 हजार रुपए किराए के तौर पर देने के निर्देश के अलावा अदालत ने कहा कि यदि पिल्लई अपने साथी पेस के साथ रहना चाहती हैं तो उन्हें किराए की राशि नहीं मिलेगी.

मजिस्ट्रेट ने कहा कि टेनिस में पेस का करियर लगभग खत्म हो चुका है. ऐसे में यदि पिल्लई को गुजारा भत्ते के अलावा उन्हें किराए के मकान में रहने का आदेश दिया जाता है तो यह ज्यादती होगी.

मुंबई: मुंबई की एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने अपने एक आदेश में कहा है कि टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने अपनी पूर्व पार्टनर मॉडल-अभिनेत्री रिया पिल्लई के खिलाफ घरेलू हिंसा के विभिन्न कृत्य किए हैं. रिया पिल्लई ने पेस के खिलाफ घरेलू हिंसा से संबंधित मामला दर्ज किया था.

अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि रिया पिल्लई साझे आवास से अलग रहना चाहती हैं तो पेस को उन्हें एक लाख रुपए मासिक गुजारा भत्ते के अलावा किराया के लिए 50 हजार रुपए प्रतिमाह देने होंगे. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोमल सिंह राजपूत ने इस माह के शुरू में ही यह आदेश दिया था, लेकिन इसकी प्रति बुधवार को उपलब्ध कराई गई थी.

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पेस के साथ लिव-इन में रहने वाली पिल्लई ने साल 2014 में महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षण प्राप्त करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था. पिल्लई का कहना था कि वह पेस के साथ लिव-इन रिलेशन में आठ साल से रह रही थीं. उनका दावा था कि पेस ने अपने कृत्यों और व्यवहार से उनका शाब्दिक, भावनात्मक और आर्थिक शोषण किया, जिसकी वजह से उन्हें भयानक भावनात्मक हिंसा और पीड़ा का सामना करना पड़ा है.

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मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा, यह साबित हो चुका है कि प्रतिवादी ने घरेलू हिंसा के विभिन्न कृत्य किए. एक लाख रुपए प्रतिमाह गुजारा भत्ता और प्रतिमाह 50 हजार रुपए किराए के तौर पर देने के निर्देश के अलावा अदालत ने कहा कि यदि पिल्लई अपने साथी पेस के साथ रहना चाहती हैं तो उन्हें किराए की राशि नहीं मिलेगी.

मजिस्ट्रेट ने कहा कि टेनिस में पेस का करियर लगभग खत्म हो चुका है. ऐसे में यदि पिल्लई को गुजारा भत्ते के अलावा उन्हें किराए के मकान में रहने का आदेश दिया जाता है तो यह ज्यादती होगी.

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