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दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत-इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज के अनधिकृत प्रसारण पर रोक लगाई

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 39 वेबसाइट पर आगामी भारत-इंग्लैंड अतरराष्ट्रीय किकेट सीरीज की स्ट्रीमिंग करने से रोक लगा दी. भारत और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट सीरीज एक जुलाई से 17 जुलाई तक होगी. इसमें एक टेस्ट, तीन टी-20 अंतरराष्ट्रीय और तीन वनडे मैच शामिल हैं.

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Published : Jun 30, 2022, 8:08 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोनी टेन नेटवर्क चैनल द्वारा हासिल किए गए प्रसारण अधिकारों के उल्लंघन के लिए (अपराध के उद्देश्य से बनाई गई) 39 वेबसाइट पर आगामी भारत-इंग्लैंड अतरराष्ट्रीय किकेट सीरीज की स्ट्रीमिंग करने से रोक लगा दी.

न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने कहा कि सोनी टेन नेटवर्क चैनलों के मालिक कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के पास खेल टूर्नामेंट के एक्सक्लूसिव मीडिया अधिकार हैं. उसने संबंधित सीरीज के अवैध प्रसारण, संचार, प्रसारण और अनधिकृत वितरण के खिलाफ सुरक्षा के लिए अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनाया है. अदालत ने वितरण ऑपरेटर को स्थानीय चैनलों पर कॉपीराइट कंटेट किसी भी अनधिकृत और बिना लाइसेंस के प्रसारण को जनता को उपलब्ध कराने से भी रोक दिया है. अदालत ने साथ ही केंद्र सरकार को भी जरूरी निर्देश जारी करने का निर्देश दिया.

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न्यायमूर्ति नरूला ने कहा कि अगर वादी के पक्ष में निषेधाज्ञा नहीं दी जाती है तो उसे अपूरणीय क्षति हो सकती है. इंटरनेट सेवा मुहैया कराने वालों को इन वेबसाइट की एक्सेस को ब्लॉक करने का निर्देश दिया. उन्होंने 29 जून को अपने अंतरिम आदेश में कहा, प्रतिवादी नंबर एक से 39 (एफवन डॉट माइलाइवक्रिकेट डॉट लाइव और अन्य) को किसी भी तरह की स्ट्रीमलाइनिंग, वितरण और जनता को कोई भी सामग्री उपलब्ध कराने या फिर अपनी वेबसाइट पर इंटरनेट के जरिए या किसी भी तरह से कोई भी सामग्री प्रदान करने से रोका जाता है, जिसका कॉपीराइट वादी के पास है. भारत और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट सीरीज एक जुलाई से 17 जुलाई तक होगी. इसमें एक टेस्ट, तीन टी-20 अंतरराष्ट्रीय और तीन वनडे मैच शामिल हैं.

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोनी टेन नेटवर्क चैनल द्वारा हासिल किए गए प्रसारण अधिकारों के उल्लंघन के लिए (अपराध के उद्देश्य से बनाई गई) 39 वेबसाइट पर आगामी भारत-इंग्लैंड अतरराष्ट्रीय किकेट सीरीज की स्ट्रीमिंग करने से रोक लगा दी.

न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने कहा कि सोनी टेन नेटवर्क चैनलों के मालिक कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के पास खेल टूर्नामेंट के एक्सक्लूसिव मीडिया अधिकार हैं. उसने संबंधित सीरीज के अवैध प्रसारण, संचार, प्रसारण और अनधिकृत वितरण के खिलाफ सुरक्षा के लिए अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनाया है. अदालत ने वितरण ऑपरेटर को स्थानीय चैनलों पर कॉपीराइट कंटेट किसी भी अनधिकृत और बिना लाइसेंस के प्रसारण को जनता को उपलब्ध कराने से भी रोक दिया है. अदालत ने साथ ही केंद्र सरकार को भी जरूरी निर्देश जारी करने का निर्देश दिया.

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न्यायमूर्ति नरूला ने कहा कि अगर वादी के पक्ष में निषेधाज्ञा नहीं दी जाती है तो उसे अपूरणीय क्षति हो सकती है. इंटरनेट सेवा मुहैया कराने वालों को इन वेबसाइट की एक्सेस को ब्लॉक करने का निर्देश दिया. उन्होंने 29 जून को अपने अंतरिम आदेश में कहा, प्रतिवादी नंबर एक से 39 (एफवन डॉट माइलाइवक्रिकेट डॉट लाइव और अन्य) को किसी भी तरह की स्ट्रीमलाइनिंग, वितरण और जनता को कोई भी सामग्री उपलब्ध कराने या फिर अपनी वेबसाइट पर इंटरनेट के जरिए या किसी भी तरह से कोई भी सामग्री प्रदान करने से रोका जाता है, जिसका कॉपीराइट वादी के पास है. भारत और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट सीरीज एक जुलाई से 17 जुलाई तक होगी. इसमें एक टेस्ट, तीन टी-20 अंतरराष्ट्रीय और तीन वनडे मैच शामिल हैं.

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