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Drug Case: मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट जेल से हुए रिहा

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Published : Oct 31, 2021, 2:03 PM IST

ड्रग्स मामले में आर्यन खान की रिहाई के बाद अब फैशन मॉडल मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को भी रविवार को रिहा कर दिया गया.

मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट जेल से हुए रिहा
मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट जेल से हुए रिहा

हैदराबाद: ड्रग्स मामले में आर्यन खान की रिहाई के बाद अब फैशन मॉडल मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को भी रविवार को रिहा कर दिया गया. मुनमुन को भयखला महिला जेल से आज रिहा किया गया है. मुनमुन अरबाज मर्चेंट और आर्यन खान के साथ क्रूज पर हुई छापेमारी में गिरफ्तार की गई थी. उसकी जमानत याचिका भी सेशन कोर्ट ने कई बार खारिज की थी और बॉम्बे हाईकोर्ट से उसे भी जमानत मिल गई. इसके साथ ही अरबाज को भी अब जेल से रिहा कर दिया गया है.

बम्बई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को उन्हें अभिनेता शाहरुख खान के बेटे एवं सह-आरोपी आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट के साथ जमानत दी थी. शुक्रवार दोपहर को, अदालत ने अपने आदेश के मुख्य अंश उपलब्ध कराये थे. इस आदेश में अदालत ने आर्यन खान, मर्चेंट और धामेचा की जमानत के लिए 14 शर्तें लगाई थीं.

  • Mumbai | I'm immensely happy, his mother is the happiest person that our son has come home. Our prayers & blessings came true. We'll obey all the bail conditions religiously: Aslam Merchant, father of Arbaz Merchant pic.twitter.com/48bZnrTGlq

    — ANI (@ANI) October 31, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि आर्यन खान और दो सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट तथा मुनमुन धामेचा को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही एक या दो जमानत राशि जमा करने पर छोड़ा जाएगा.

बांड की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शनिवार देर शाम भायखला जेल के बाहर जमानत पेटी में धामेचा की रिहाई का आदेश डाला गया था. धामेचा के वकील अली काशिफ खान ने रविवार को कहा, 'उन्हें सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है. अब हम एनसीबी के समक्ष एक अर्जी दायर करके उन्हें मध्य प्रदेश जाने की अनुमति देने का अनुरोध कर रहे हैं, क्योंकि वह मूल रूप से वहां की रहने वाली हैं।'

ये भी पढ़ें: जानिए कौन है मुनमुन धमेचा, जिसे आर्यन के साथ NCB ने किया था अरेस्ट

उच्च न्यायालय द्वारा तय शर्तों के अनुसार आर्यन खान, मर्चेंट और धामेचा को विशेष एनडीपीएस अदालत में अपने पासपोर्ट जमा करने होंगे और वे विशेष अदालत से अनुमति लिये बिना भारत छोड़कर नहीं जाएंगे. उन्हें हर शुक्रवार को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न दो बजे तक एनसीबी कार्यालय में मौजूदगी दर्ज कराने जाना होगा. बीते दो अक्टूबर को एनसीबी ने गोवा जा रहे क्रूज पर मुंबई के तट के पास छापा मारा था और वहां से मादक पदार्थ जब्त करने का दावा किया था.

ये भी पढ़ें: ड्रग्स मामला : कौन हैं मुनमुन-नूपुर-मोहक नाम की तीन लड़कियां, जिनकी आर्यन के साथ हुई गिरफ्तारी

हैदराबाद: ड्रग्स मामले में आर्यन खान की रिहाई के बाद अब फैशन मॉडल मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को भी रविवार को रिहा कर दिया गया. मुनमुन को भयखला महिला जेल से आज रिहा किया गया है. मुनमुन अरबाज मर्चेंट और आर्यन खान के साथ क्रूज पर हुई छापेमारी में गिरफ्तार की गई थी. उसकी जमानत याचिका भी सेशन कोर्ट ने कई बार खारिज की थी और बॉम्बे हाईकोर्ट से उसे भी जमानत मिल गई. इसके साथ ही अरबाज को भी अब जेल से रिहा कर दिया गया है.

बम्बई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को उन्हें अभिनेता शाहरुख खान के बेटे एवं सह-आरोपी आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट के साथ जमानत दी थी. शुक्रवार दोपहर को, अदालत ने अपने आदेश के मुख्य अंश उपलब्ध कराये थे. इस आदेश में अदालत ने आर्यन खान, मर्चेंट और धामेचा की जमानत के लिए 14 शर्तें लगाई थीं.

  • Mumbai | I'm immensely happy, his mother is the happiest person that our son has come home. Our prayers & blessings came true. We'll obey all the bail conditions religiously: Aslam Merchant, father of Arbaz Merchant pic.twitter.com/48bZnrTGlq

    — ANI (@ANI) October 31, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि आर्यन खान और दो सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट तथा मुनमुन धामेचा को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही एक या दो जमानत राशि जमा करने पर छोड़ा जाएगा.

बांड की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शनिवार देर शाम भायखला जेल के बाहर जमानत पेटी में धामेचा की रिहाई का आदेश डाला गया था. धामेचा के वकील अली काशिफ खान ने रविवार को कहा, 'उन्हें सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है. अब हम एनसीबी के समक्ष एक अर्जी दायर करके उन्हें मध्य प्रदेश जाने की अनुमति देने का अनुरोध कर रहे हैं, क्योंकि वह मूल रूप से वहां की रहने वाली हैं।'

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उच्च न्यायालय द्वारा तय शर्तों के अनुसार आर्यन खान, मर्चेंट और धामेचा को विशेष एनडीपीएस अदालत में अपने पासपोर्ट जमा करने होंगे और वे विशेष अदालत से अनुमति लिये बिना भारत छोड़कर नहीं जाएंगे. उन्हें हर शुक्रवार को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न दो बजे तक एनसीबी कार्यालय में मौजूदगी दर्ज कराने जाना होगा. बीते दो अक्टूबर को एनसीबी ने गोवा जा रहे क्रूज पर मुंबई के तट के पास छापा मारा था और वहां से मादक पदार्थ जब्त करने का दावा किया था.

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