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Imran Khan Attack: पाक सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे के भीतर FIR दर्ज करने का दिया निर्देश

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर एक नवंबर को पंजाब प्रांत के वजीराबाद में हमला (Imran Khan Attack) हुआ था. उनके दाहिने पैर में गोली लगी थी. हमले के समय इमरान खान लॉन्ग मार्च का नेतृत्व कर रहे थे. सफल सर्जरी के बाद उन्हें रविवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी.

Imran Khan Attack
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Published : Nov 7, 2022, 5:09 PM IST

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पंजाब प्रांत के पुलिस महानिरीक्षक को निर्देश दिया कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हुए हमले (Imran Khan Attack) के मामले में 24 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज की जाए. रविवार को, पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान ने कहा था कि उनकी हत्या के प्रयास के मामले में अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है क्योंकि अधिकारी तब तक मामला दर्ज नहीं करने की बात कह रहे हैं जब तक कि वह शिकायत से सेना के एक जनरल का नाम नहीं हटा देते.

बीते गुरुवार को दाहिने पैर में गोली लगने से घायल खान को सफल सर्जरी के बाद रविवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. 70 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री अब लाहौर में एक निजी आवास में हैं. डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पुलिस प्रमुख फैसल शाहकर को 24 घंटे के भीतर खान पर हमले की प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया. प्रधान न्यायाधीश उमर अता बंदियाल ने कहा कि अगर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई तो शीर्ष अदालत स्वत: संज्ञान लेगी.

उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री से सुनवाई में शामिल हुए शाहकर से यह भी पूछा कि प्राथमिकी क्यों दर्ज नहीं की गई. प्रधान न्यायाधीश ने पूछा, 'हमें बताओ कि प्राथमिकी कब दर्ज की जाएगी.' उन्होंने कहा कि प्राथमिकी दर्ज न करने का कोई ठोस कारण होना चाहिए. उन्होंने कहा, 'महानिरीक्षक साहिब, आप अपना काम करिए. यदि कोई हस्तक्षेप करेगा तो फिर अदालत हस्तक्षेप करेगी.'

इस बीच, पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (पीटीआई) के नेता फवाद चौधरी ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश को न्याय की दिशा में पहला कदम करार दिया. पंजाब सरकार से इस्तीफा देने का फैसला कर चुके और प्रांत के मुख्यमंत्री परवेज इलाही के नेतृत्व वाली मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था के साथ काम करने से इनकार करने वाले शाहकर ने अदालत से कहा, 'हमने प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में पंजाब के मुख्यमंत्री से बात की है और उन्होंने कुछ आपत्तियां व्यक्त की हैं.' उन्होंने आगे कहा कि घटना में मारे गए व्यक्ति के परिजनों की शिकायत पर भी प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए.

यह भी पढ़ें- इमरान खान का मार्च उसी जगह से फिर शुरू होगा जहां उन पर हमला हुआ

पीटीआई प्रमुख खान ने आरोप लगाया है कि उन पर हुए हमले के पीछे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह और मेजर जनरल फैसल नसीर का हाथ है. उन्होंने यह भी कहा कि प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा रही है क्योंकि कुछ लोग (कुछ नामों से) डरते हैं. (पीटीआई-भाषा)

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पंजाब प्रांत के पुलिस महानिरीक्षक को निर्देश दिया कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हुए हमले (Imran Khan Attack) के मामले में 24 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज की जाए. रविवार को, पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान ने कहा था कि उनकी हत्या के प्रयास के मामले में अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है क्योंकि अधिकारी तब तक मामला दर्ज नहीं करने की बात कह रहे हैं जब तक कि वह शिकायत से सेना के एक जनरल का नाम नहीं हटा देते.

बीते गुरुवार को दाहिने पैर में गोली लगने से घायल खान को सफल सर्जरी के बाद रविवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. 70 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री अब लाहौर में एक निजी आवास में हैं. डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पुलिस प्रमुख फैसल शाहकर को 24 घंटे के भीतर खान पर हमले की प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया. प्रधान न्यायाधीश उमर अता बंदियाल ने कहा कि अगर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई तो शीर्ष अदालत स्वत: संज्ञान लेगी.

उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री से सुनवाई में शामिल हुए शाहकर से यह भी पूछा कि प्राथमिकी क्यों दर्ज नहीं की गई. प्रधान न्यायाधीश ने पूछा, 'हमें बताओ कि प्राथमिकी कब दर्ज की जाएगी.' उन्होंने कहा कि प्राथमिकी दर्ज न करने का कोई ठोस कारण होना चाहिए. उन्होंने कहा, 'महानिरीक्षक साहिब, आप अपना काम करिए. यदि कोई हस्तक्षेप करेगा तो फिर अदालत हस्तक्षेप करेगी.'

इस बीच, पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (पीटीआई) के नेता फवाद चौधरी ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश को न्याय की दिशा में पहला कदम करार दिया. पंजाब सरकार से इस्तीफा देने का फैसला कर चुके और प्रांत के मुख्यमंत्री परवेज इलाही के नेतृत्व वाली मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था के साथ काम करने से इनकार करने वाले शाहकर ने अदालत से कहा, 'हमने प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में पंजाब के मुख्यमंत्री से बात की है और उन्होंने कुछ आपत्तियां व्यक्त की हैं.' उन्होंने आगे कहा कि घटना में मारे गए व्यक्ति के परिजनों की शिकायत पर भी प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए.

यह भी पढ़ें- इमरान खान का मार्च उसी जगह से फिर शुरू होगा जहां उन पर हमला हुआ

पीटीआई प्रमुख खान ने आरोप लगाया है कि उन पर हुए हमले के पीछे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह और मेजर जनरल फैसल नसीर का हाथ है. उन्होंने यह भी कहा कि प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा रही है क्योंकि कुछ लोग (कुछ नामों से) डरते हैं. (पीटीआई-भाषा)

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