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मनी लॉन्ड्रिंग केस: जैकलिन की जमानत याचिका पर कोर्ट कल सुनाएगा फैसला - जैकलिन फर्नांडीस पहुंची पटियाला हाउस कोर्ट

सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के ठगी के मामले में गुरुवार को अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची. इस दौरान कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि इस पर फैसला कल सुनाया जाएगा.

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मनी लॉन्ड्रिंग केस
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Published : Nov 10, 2022, 6:39 PM IST

Updated : Nov 10, 2022, 7:36 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी के पटियाला हाउस कोर्ट में सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के ठगी के मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचीं, जहां उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि 'इस पर कल फैसला सुनाया जाएगा. वहीं ईडी ने कोर्ट से जल्द से जल्द ट्रायल शुरू करने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने ट्रायल के लिए 24 और 25 नवंबर को मामला सूचीबद्ध किया.

कोर्ट ने ईडी के वकील को बिना देर किए मामले से जुड़े सभी आरोपियों को दस्तावेज देने को कहा जिस पर ईडी ने कहा कि मामले से जुड़े सभी आरोपियों को ई-मेल के माध्यम से दस्तावेज भेज दिए जाएंगे. इस दौरान जैकलिन फर्नांजिस के वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि 'एक्ट्रेस ने इस मामले में जांच एजेंसी को सहयोग किया.' वहीं जैकलिन ने कहा कि 'मैंने खुद इस मामले में सरेंडर किया और कोर्ट ने मुझे अंतरिम जमानत दी. मैं जांच में पूरा सहयोग कर रही हूं, लेकिन ईडी ने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं देश छोड़कर भागने वाली हूं और मुझे लुक आउट सर्कुलर जारी कर रोका गया.'

हाउसफुल एक्ट्रेस ने आगे कहा कि ईडी के सारे आरोप निराधार हैं. मैं काम के सिलसिले में अक्सर विदेश जाती रहती हूं लेकिन बावजूद इसके मुझे विदेश जाने से रोका गया. मैं जब अपनी मां से मिलने जा रही थी तब भी मुझे जाने नहीं दिया गया. जब मैंने जांच एजेंसी को ई-मेल किया तो मुझे कोई जवाब नहीं मिला. उन्होंने कहा कि ईडी ने मेरे बयान को 5 बार रिकॉर्ड किया है और मैं हर बार जांच में पहुंची हूं.

वहीं ईडी के वकील शैलेश एम पाठक ने सुनवाई के दौरान इस जमानत का विरोध किया. वकील ने कहा कि 'सहयोग का मतलब यह नहीं है की आरोपी को देश छोड़ कर भागने दिया जाए. इसपर कोर्ट ने पूछा की 'जब आपके पास मौका था तब आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया जिसका जवाब देते हुए ईडी के वकील ने कहा कि लुक आउट सर्कुलर जारी होने के कारण हमने अभिनेत्री को गिरफ्तार नहीं किया.' इसपर कोर्ट ने कहा कि हम फिर से लुक आउट सर्कुलर जारी कर देते हैं. गिरफ्तारी की वजह क्या है?.

मनी लॉन्ड्रिंग केस

इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से राहत देते हुए अंतरिम जमानत दी थी. लेकिन कोर्ट की अनुमति बिना विदेश जाने पर रोक लगा दी थी. वहीं जांच एजेंसियों द्वारा बुलाए जाने पर प्रस्तुत होने का निर्देश पटियाला हाउस कोर्ट ने ही दिया था.

यह है मामला: गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने फोर्टिस हेल्थ केयर के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र मोहन सिंह की पत्नी आदित्य सिंह समेत कई हाईप्रोफाइल लोगों से जबरन वसूली के मामले में सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ मामला दर्ज किया था. इस मामले में अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. सुकेश के संपर्क में रहने के चलते कई बॉलीवुड अभिनेत्रियां भी इस जांच के दायरे में हैं. जैकलिन पर आरोप है सुकेश चंद्रशेखर ने उन्हें कई महंगे गिफ्ट दिए हैं.

यह भी पढ़ें- सोलो ट्रिप का आनन्द ले रहे हैं दिलजीत दोसांझ, फैंस बोले- वीडियो कौन शूट कर रहा है?

नई दिल्ली: राजधानी के पटियाला हाउस कोर्ट में सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के ठगी के मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचीं, जहां उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि 'इस पर कल फैसला सुनाया जाएगा. वहीं ईडी ने कोर्ट से जल्द से जल्द ट्रायल शुरू करने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने ट्रायल के लिए 24 और 25 नवंबर को मामला सूचीबद्ध किया.

कोर्ट ने ईडी के वकील को बिना देर किए मामले से जुड़े सभी आरोपियों को दस्तावेज देने को कहा जिस पर ईडी ने कहा कि मामले से जुड़े सभी आरोपियों को ई-मेल के माध्यम से दस्तावेज भेज दिए जाएंगे. इस दौरान जैकलिन फर्नांजिस के वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि 'एक्ट्रेस ने इस मामले में जांच एजेंसी को सहयोग किया.' वहीं जैकलिन ने कहा कि 'मैंने खुद इस मामले में सरेंडर किया और कोर्ट ने मुझे अंतरिम जमानत दी. मैं जांच में पूरा सहयोग कर रही हूं, लेकिन ईडी ने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं देश छोड़कर भागने वाली हूं और मुझे लुक आउट सर्कुलर जारी कर रोका गया.'

हाउसफुल एक्ट्रेस ने आगे कहा कि ईडी के सारे आरोप निराधार हैं. मैं काम के सिलसिले में अक्सर विदेश जाती रहती हूं लेकिन बावजूद इसके मुझे विदेश जाने से रोका गया. मैं जब अपनी मां से मिलने जा रही थी तब भी मुझे जाने नहीं दिया गया. जब मैंने जांच एजेंसी को ई-मेल किया तो मुझे कोई जवाब नहीं मिला. उन्होंने कहा कि ईडी ने मेरे बयान को 5 बार रिकॉर्ड किया है और मैं हर बार जांच में पहुंची हूं.

वहीं ईडी के वकील शैलेश एम पाठक ने सुनवाई के दौरान इस जमानत का विरोध किया. वकील ने कहा कि 'सहयोग का मतलब यह नहीं है की आरोपी को देश छोड़ कर भागने दिया जाए. इसपर कोर्ट ने पूछा की 'जब आपके पास मौका था तब आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया जिसका जवाब देते हुए ईडी के वकील ने कहा कि लुक आउट सर्कुलर जारी होने के कारण हमने अभिनेत्री को गिरफ्तार नहीं किया.' इसपर कोर्ट ने कहा कि हम फिर से लुक आउट सर्कुलर जारी कर देते हैं. गिरफ्तारी की वजह क्या है?.

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इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से राहत देते हुए अंतरिम जमानत दी थी. लेकिन कोर्ट की अनुमति बिना विदेश जाने पर रोक लगा दी थी. वहीं जांच एजेंसियों द्वारा बुलाए जाने पर प्रस्तुत होने का निर्देश पटियाला हाउस कोर्ट ने ही दिया था.

यह है मामला: गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने फोर्टिस हेल्थ केयर के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र मोहन सिंह की पत्नी आदित्य सिंह समेत कई हाईप्रोफाइल लोगों से जबरन वसूली के मामले में सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ मामला दर्ज किया था. इस मामले में अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. सुकेश के संपर्क में रहने के चलते कई बॉलीवुड अभिनेत्रियां भी इस जांच के दायरे में हैं. जैकलिन पर आरोप है सुकेश चंद्रशेखर ने उन्हें कई महंगे गिफ्ट दिए हैं.

यह भी पढ़ें- सोलो ट्रिप का आनन्द ले रहे हैं दिलजीत दोसांझ, फैंस बोले- वीडियो कौन शूट कर रहा है?

Last Updated : Nov 10, 2022, 7:36 PM IST
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