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काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस, कमीशन 10 मई को दाखिल करेगा कोर्ट में रिपोर्ट

श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी नियमित दर्शन के मामले में अदालत ने कमीशन की कार्रवाई की तारीख तय कर दी है. अदालत ने ज्ञानवापी परिसर का स्थलीय सर्वे करके रिपोर्ट 10 मई को देने के आदेश दिए हैं.

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काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस
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Published : Apr 28, 2022, 5:23 PM IST

वाराणसी: श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी नियमित दर्शन के मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन के आदेश पर 10 मई को इस मामले की जांच कर स्थल की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के साथ अन्य दस्तावेज को दाखिल करने की तारीख के बाद गुरुवार को कोर्ट ने कमीशन की कार्रवाई के लिए भी तारीख तय कर दी है. कोर्ट ने 6 मई और 7 मई को कमीशन की कार्रवाई के मद्देनजर दोनों पक्षों की मौजूदगी में श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी परिसर का स्थलीय सर्वे करके रिपोर्ट 10 मई को देने के आदेश दिए.

श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर में 1993 से नियमित दर्शन पर रोक लगाई गई है. इसकी बड़ी वजह यह है कि मंदिर ज्ञानवापी परिसर की एक दीवार पर मौजूद है. हालांकि यह बाहरी दीवार है, लेकिन विवादित स्थल पर होने की वजह से इस पर रोक लगी है. इसे लेकर अगस्त 2020 में राखी सिंह समेत पांच महिलाओं ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में नियमित दर्शन न होने के मामले में याचिका दायर की थी और सरकार के खिलाफ कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी.

इसमें श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन की अनुमति देने की मांग की गई थी. इस मामले में 8 अप्रैल को सिविल जज सीनियर डिविजन दिवाकर कुमार की अदालत ने फैसला सुनाते हुए वकील कमिश्नर नियुक्त कर अजय कुमार मिश्रा को मौके का मुआयना कर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी और अन्य दस्तावेज के जरिए वास्तविक स्थिति बताने के लिए नियुक्त किया था. प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को पूरा सहयोग करते हुए इस कार्रवाई को पूरा करने के आदेश दिए थे, लेकिन 18 अप्रैल को प्रशासन की तरफ से कोर्ट में दायर प्रार्थना पत्र में कार्रवाई के लिए संख्या बल और अन्य चीजें तय करने के लिए कोर्ट से अपील की गई थी.
ये भी पढ़ें- सीएम से सतीश मिश्रा की मुलाकात पर मायावती ने दी सफाई, अखिलेश पर भी किया हमला


इसको 26 अप्रैल को खारिज करते हुए कोर्ट ने 8 अप्रैल के आदेश को यथावत रखते हुए कमीशन की कार्रवाई का आदेश ईद के बाद करने का निर्देश दिया था और 10 मई को रिपोर्ट तलब की थी. इस प्रकरण में गुरुवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने दोनों पक्षों की मौजूदगी में एक वकील और एक अन्य सहयोगी के साथ इस पूरे प्रकरण की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी और कमीशन की कार्रवाई करने का आदेश 6 मई दोपहर 3 बजे के बाद दिया. यदि किसी कारणवश इस दिन यह कार्रवाई नहीं होती है, तो 7 मई को इसे पूरा करना होगा. कमीशन को 10 मई को अदालत में रिपोर्ट सबमिट करनी है.

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वाराणसी: श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी नियमित दर्शन के मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन के आदेश पर 10 मई को इस मामले की जांच कर स्थल की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के साथ अन्य दस्तावेज को दाखिल करने की तारीख के बाद गुरुवार को कोर्ट ने कमीशन की कार्रवाई के लिए भी तारीख तय कर दी है. कोर्ट ने 6 मई और 7 मई को कमीशन की कार्रवाई के मद्देनजर दोनों पक्षों की मौजूदगी में श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी परिसर का स्थलीय सर्वे करके रिपोर्ट 10 मई को देने के आदेश दिए.

श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर में 1993 से नियमित दर्शन पर रोक लगाई गई है. इसकी बड़ी वजह यह है कि मंदिर ज्ञानवापी परिसर की एक दीवार पर मौजूद है. हालांकि यह बाहरी दीवार है, लेकिन विवादित स्थल पर होने की वजह से इस पर रोक लगी है. इसे लेकर अगस्त 2020 में राखी सिंह समेत पांच महिलाओं ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में नियमित दर्शन न होने के मामले में याचिका दायर की थी और सरकार के खिलाफ कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी.

इसमें श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन की अनुमति देने की मांग की गई थी. इस मामले में 8 अप्रैल को सिविल जज सीनियर डिविजन दिवाकर कुमार की अदालत ने फैसला सुनाते हुए वकील कमिश्नर नियुक्त कर अजय कुमार मिश्रा को मौके का मुआयना कर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी और अन्य दस्तावेज के जरिए वास्तविक स्थिति बताने के लिए नियुक्त किया था. प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को पूरा सहयोग करते हुए इस कार्रवाई को पूरा करने के आदेश दिए थे, लेकिन 18 अप्रैल को प्रशासन की तरफ से कोर्ट में दायर प्रार्थना पत्र में कार्रवाई के लिए संख्या बल और अन्य चीजें तय करने के लिए कोर्ट से अपील की गई थी.
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इसको 26 अप्रैल को खारिज करते हुए कोर्ट ने 8 अप्रैल के आदेश को यथावत रखते हुए कमीशन की कार्रवाई का आदेश ईद के बाद करने का निर्देश दिया था और 10 मई को रिपोर्ट तलब की थी. इस प्रकरण में गुरुवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने दोनों पक्षों की मौजूदगी में एक वकील और एक अन्य सहयोगी के साथ इस पूरे प्रकरण की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी और कमीशन की कार्रवाई करने का आदेश 6 मई दोपहर 3 बजे के बाद दिया. यदि किसी कारणवश इस दिन यह कार्रवाई नहीं होती है, तो 7 मई को इसे पूरा करना होगा. कमीशन को 10 मई को अदालत में रिपोर्ट सबमिट करनी है.

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