मुजफ्फरनगर: कोर्ट ने गुरुवार को हत्या (Shamli murder case) के आरोपी मां और उसके दो बेटों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. शामली में 23 साल पहले हुई व्यक्ति की हत्या के मामले में कोर्ट (court sentenced mother or sons life imprisonment) ने फैसला सुनाया.
शामली के खोड़समा गांव में 23 साल पहले गेहूं की थ्रेसिंग के दौरान व्यक्ति की हत्या के मामले में आरोपी मां और दो बेटों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट (court sentenced mother or sons life imprisonment) संख्या चार के पीठासीन अधिकारी गोपाल उपाध्याय ने यह फैसला सुनाया. शामिल के झिंझाना थाना क्षेत्र के खोड़समा गांव में 19 अप्रैल 1999 को किसान जरनैल सिंह अपने खेत में गेहूं की थ्रेसिंग करा रहा था. इसी दौरान विपक्षी बिशन सिंह पक्ष ने उनके ऊपर हमला बोल दिया और वहीं, झगड़े में जरनैल के परिवार के किसान रणजीत सिंह की मौत हो गई. झिंझाना थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.
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सहायक शासकीय अधिवक्ता रेणू ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट (court sentenced mother or sons life imprisonment) संख्या चार के पीठासीन अधिकारी गोपाल उपाध्याय ने फैसला सुनाया है. आरोपी ओमपाल और रामनिवास को धारा 302 में आजीवन कारावास के साथ 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. धारा 307 में अभियुक्तों को 7 साल की सजा और दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड, धारा 148 में दो दो साल का कठोर कारावास से दंडित किया गया है.
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