मेरठ: बसपा सरकार में मंत्री रहे याकूब कुरैशी (Yaqub Qureishi) की मीट फैक्ट्री में मिले 5 करोड़ के मीट के मामले में अब कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है. मीट व्यापारी हाजी याकूब कुरैशी के रिश्तेदार सलीम और उनके दो बेटों के नाम भी मुकदमे में बढ़ा दिए गए हैं. याकूब कुरैशी के परिवार को 91 सीआरपीसी का नोटिस भेजा गया है. उनको इस मामले में अपना पक्ष रखना है.
पुलिस आरोपियों की जमानत अर्जी देने का इंतजार कर रही है, ताकि गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई कर अवैध तरीके से कमाई गयी संपत्ति जब्त की जा सके. इस मामले में पूर्व मंत्री हाजी याकूब, पत्नी शमजिदा बेगम, बेटा इमरान कुरैशी और फिरोज समेत 14 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. फैक्ट्री के दस कर्मचारियों को जेल भेजा जा चुका है.
सलीम और याकूब के दोनों बेटों पर आरोप है कि वो दिल्ली में मीट कटवाते थे. इसके बाद मेरठ में याकूब कुरैशी की फैक्ट्री में पैकिंग कराते थे. पुलिस की तरफ से याकूब कुरैशी के घर पर 91 सीआरपीसी का नोटिस भेजा गया. इसमें याकूब का परिवार अपना पक्ष रख सकता है.
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साथ ही परिवार सबूत भी पेश कर सकता है, जिससे कोर्ट में ये आरोप न लगे कि पुलिस ने उनका पक्ष नहीं सुना. इसी के साथ पूर्व मंत्री के घर और फैक्ट्री की तलाशी लेने के लिए पुलिस सर्च वारंट लेने का प्रयास कर रही है. पुलिस का मानना है कि पूर्व मंत्री की फैक्ट्री और घर से भी साक्ष्य मिल सकते हैं.
मेरठ में खरखौदा थाना क्षेत्र के अल्लीपुर जिजमाना में स्थित अल फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड का पूरा रिकार्ड पुलिस ने कब्जे में ले चुकी है. फैक्ट्री बसपा नेता और पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की पत्नी शमजिदा बेगम, बेटे इमरान कुरैशी और फिरोज उर्फ भूरा के नाम पर है. याकूब कुरैशी भी बेटों की फैक्ट्री में देखभाल के लिए जाते थे.
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