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शाही ईदगाह-श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद, अब 9 और 26 सितंबर को होगी सुनवाई - श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला

शुक्रवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद प्रकरण को लेकर सिविल जज सीनियर डिविजन और जिला जज की कोर्ट में तीन याचिकाओं पर सुनवाई शुक्रवार को टल गयी. अब ये सुनवाई 9 सितंबर को होगी.

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शाही ईदगाह-श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद
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Published : Sep 2, 2022, 8:44 AM IST

Updated : Sep 2, 2022, 3:16 PM IST

मथुरा: शाही ईदगाह-श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो पायी. न्यायालय में तीन याचिकाओं पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ता की आकस्मिक मौत हो जाने के कारण न्यायालय में नो वर्क हो गया, जिसके कारण मामले की सुनवाई टल गयी. अब एक याचिका पर अगली सुनवाई 9 सितंबर और दो याचिकाओं पर 26 सितंबर को सुनवाई होगी.

तीन याचिकाओं पर होनी थी सुनवाई
अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह अनिल कुमार त्रिपाठी और भक्त गोपाल गिरी ने पिछले 2 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद प्रकरण को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें मांग की गई थी की मांग की गई है कि शाही ईदगाह मस्जिद, जिसका मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया था, भगवान श्री कृष्ण का मूल विग्रह मंदिर उसी स्थान के नीचे दबा हुआ है. अवैध निर्माण को हटाकर भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनाया जाए. महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका में मांग की गई है कि वरिष्ठ कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके मौके का सर्वे कराया जाए, क्योंकि मस्जिद परिसर में सनातन धर्म की आकृतियां अंकित हैं.

दिनेश कौशिक, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, अखिल भारत हिंदू महासभा

इसे भी पढ़ेंः श्री कृष्ण जन्मभूमि विवादः जिला न्यायालय कोर्ट में रिवीजन दाखिल, स्वीकार हुई प्रार्थना पत्र

श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद प्रकरण को लेकर सबसे पहले कृष्ण भक्त लखनऊ निवासी रंजना अग्निहोत्री ने जिला न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था. विवादित स्थान शाही ईदगाह मस्जिद हटाकर भव्य श्री कृष्ण भगवान का मंदिर बनाया जाए, रंजना अग्निहोत्री की पिटीशन के बाद अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह अखिल भारत हिंदू महासभा कृष्ण भक्त मनीष यादव सहित एक दर्जन याचिकाएं न्यायालय में विचाराधीन है.

दिनेश कौशिक ने बताया श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन और जिला जज की कोर्ट में सुनवाई होनी थी लेकिन नो वर्क होने के कारण मामले की सुनवाई टल गई हम लोग अपने प्रार्थना पत्र को सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में ही सुनवाई होने देंगे क्योंकि पिछले कई महीनों से सुन्नी वक्फ बोर्ड अधिवक्ता जिला न्यायालय की कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा है. विपक्ष गण मामले को इधर-उधर घुमाना चाह रहा है, इसलिए सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में 9 सितंबर, दूसरी याचिका पर सुनवाई 26 सितंबर को होगी.
ये भी पढ़ें- कानपुर में थाने के अंदर महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा, देखें वीडियो

मथुरा: शाही ईदगाह-श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो पायी. न्यायालय में तीन याचिकाओं पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ता की आकस्मिक मौत हो जाने के कारण न्यायालय में नो वर्क हो गया, जिसके कारण मामले की सुनवाई टल गयी. अब एक याचिका पर अगली सुनवाई 9 सितंबर और दो याचिकाओं पर 26 सितंबर को सुनवाई होगी.

तीन याचिकाओं पर होनी थी सुनवाई
अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह अनिल कुमार त्रिपाठी और भक्त गोपाल गिरी ने पिछले 2 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद प्रकरण को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें मांग की गई थी की मांग की गई है कि शाही ईदगाह मस्जिद, जिसका मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया था, भगवान श्री कृष्ण का मूल विग्रह मंदिर उसी स्थान के नीचे दबा हुआ है. अवैध निर्माण को हटाकर भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनाया जाए. महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका में मांग की गई है कि वरिष्ठ कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके मौके का सर्वे कराया जाए, क्योंकि मस्जिद परिसर में सनातन धर्म की आकृतियां अंकित हैं.

दिनेश कौशिक, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, अखिल भारत हिंदू महासभा

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श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद प्रकरण को लेकर सबसे पहले कृष्ण भक्त लखनऊ निवासी रंजना अग्निहोत्री ने जिला न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था. विवादित स्थान शाही ईदगाह मस्जिद हटाकर भव्य श्री कृष्ण भगवान का मंदिर बनाया जाए, रंजना अग्निहोत्री की पिटीशन के बाद अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह अखिल भारत हिंदू महासभा कृष्ण भक्त मनीष यादव सहित एक दर्जन याचिकाएं न्यायालय में विचाराधीन है.

दिनेश कौशिक ने बताया श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन और जिला जज की कोर्ट में सुनवाई होनी थी लेकिन नो वर्क होने के कारण मामले की सुनवाई टल गई हम लोग अपने प्रार्थना पत्र को सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में ही सुनवाई होने देंगे क्योंकि पिछले कई महीनों से सुन्नी वक्फ बोर्ड अधिवक्ता जिला न्यायालय की कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा है. विपक्ष गण मामले को इधर-उधर घुमाना चाह रहा है, इसलिए सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में 9 सितंबर, दूसरी याचिका पर सुनवाई 26 सितंबर को होगी.
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Last Updated : Sep 2, 2022, 3:16 PM IST
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