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श्रीकृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद केस की सुनवाई टली, जानिए अब कब होगी

श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण मामले में महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका पर 25 जुलाई और दिनेश कौशिक की याचिका पर 22 जुलाई को सुनवाई होगी. न्यायालय में काम होने के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकेगी.

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Published : Jul 21, 2022, 9:26 AM IST

Updated : Jul 21, 2022, 7:06 PM IST

मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर गुरुवार को न्यायालय में तीन याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी. कुछ कारणों से गुरुवार को सुनवाई टल गयी. गुरुवार को सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में दो अन्य याचिकाओं पर भी सुनवाई होनी थी. अब अगली सुनवाई पर न्यायालय में पक्ष और विपक्ष के अधिवक्ता अपनी दलील पेश करेंगे. महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका पर 25 जुलाई और दिनेश कौशिक की याचिका पर 22 जुलाई को सुनवाई होगी. न्यायालय ने महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका में अहम फैसला देते हुए कहा कि मुस्लिम पक्ष द्वारा दाखिल की गई सेवेन इलेवन रूल पर पहले सुनवाई होगी. श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर 25 जुलाई से नियमित दोपहर 3:00 बजे सुनवाई निर्धारित की जाएगी.

पिछले साल श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर वादी महेंद्र प्रताप सिंह ने जनपद के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि विवादित स्थान शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का सर्वे और कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की जाए ताकि मौके की स्पष्ट स्थिति और सर्वे रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा सके जिसमें प्रतिवादी विपक्ष शाही ईदगाह कमेटी अधिवक्ता तनवीर अहमद सुन्नी बोर्ड अधिवक्ता नीरज शर्मा ने न्यायालय में कहा था कि सेवेन इलेवन रूल पर पहले सुनवाई होनी चाहिए न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को ही पहले सुनवाई के लिए 25 जुलाई की तिथि निर्धारित किया.

वादी महेंद्र प्रताप सिंह अधिवक्ता ने बताया कि आज माननीय न्यायालय में जन्म भूमि के साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर तिथि निर्धारित की गई थी. बहुत महत्वपूर्ण आदेश आना था. हमारा यह कहना था कि कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होना आवश्यक है. पक्ष का कहना था कि सेवेन इलेवन रूल सुनना आवश्यक है माननीय न्यायालय ने अहम फैसला देते हुए मुस्लिम पक्ष की पहली सुनवाई होगी, 25 जुलाई को अगली सुनवाई होगी और इस के बाद प्रतिदिन दोपहर 3:00 बजे से समय निर्धारित किया गया है. कोई भी पक्षकार अतिरिक्त प्रार्थना पत्र नहीं देगा. माननीय न्यायालय के आदेश को अपर न्यायालय में हम लोग चैलेंज करेंगे.

ये भी पढ़ें- सीएम योगी के निर्देश का मंत्री उड़ा रहे मखौल, राज्यमंत्रियों में बढ़ी नाराजगी तो हुई सरकार की किरकिरी

श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन और जिला जज की कोर्ट में 1 दर्जन से अधिक याचिकाएं विचाराधीन है समय-समय पर पक्ष विपक्ष अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित रहकर अपनी दलीलें पेश करते आ रहे हैं.

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मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर गुरुवार को न्यायालय में तीन याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी. कुछ कारणों से गुरुवार को सुनवाई टल गयी. गुरुवार को सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में दो अन्य याचिकाओं पर भी सुनवाई होनी थी. अब अगली सुनवाई पर न्यायालय में पक्ष और विपक्ष के अधिवक्ता अपनी दलील पेश करेंगे. महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका पर 25 जुलाई और दिनेश कौशिक की याचिका पर 22 जुलाई को सुनवाई होगी. न्यायालय ने महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका में अहम फैसला देते हुए कहा कि मुस्लिम पक्ष द्वारा दाखिल की गई सेवेन इलेवन रूल पर पहले सुनवाई होगी. श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर 25 जुलाई से नियमित दोपहर 3:00 बजे सुनवाई निर्धारित की जाएगी.

पिछले साल श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर वादी महेंद्र प्रताप सिंह ने जनपद के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि विवादित स्थान शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का सर्वे और कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की जाए ताकि मौके की स्पष्ट स्थिति और सर्वे रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा सके जिसमें प्रतिवादी विपक्ष शाही ईदगाह कमेटी अधिवक्ता तनवीर अहमद सुन्नी बोर्ड अधिवक्ता नीरज शर्मा ने न्यायालय में कहा था कि सेवेन इलेवन रूल पर पहले सुनवाई होनी चाहिए न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को ही पहले सुनवाई के लिए 25 जुलाई की तिथि निर्धारित किया.

वादी महेंद्र प्रताप सिंह अधिवक्ता ने बताया कि आज माननीय न्यायालय में जन्म भूमि के साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर तिथि निर्धारित की गई थी. बहुत महत्वपूर्ण आदेश आना था. हमारा यह कहना था कि कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होना आवश्यक है. पक्ष का कहना था कि सेवेन इलेवन रूल सुनना आवश्यक है माननीय न्यायालय ने अहम फैसला देते हुए मुस्लिम पक्ष की पहली सुनवाई होगी, 25 जुलाई को अगली सुनवाई होगी और इस के बाद प्रतिदिन दोपहर 3:00 बजे से समय निर्धारित किया गया है. कोई भी पक्षकार अतिरिक्त प्रार्थना पत्र नहीं देगा. माननीय न्यायालय के आदेश को अपर न्यायालय में हम लोग चैलेंज करेंगे.

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श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन और जिला जज की कोर्ट में 1 दर्जन से अधिक याचिकाएं विचाराधीन है समय-समय पर पक्ष विपक्ष अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित रहकर अपनी दलीलें पेश करते आ रहे हैं.

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Last Updated : Jul 21, 2022, 7:06 PM IST
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