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श्रीकृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद केस, अब 5 अगस्त को होगी सुनवाई - mathura news in hindi

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद प्रकरण को लेकर सिविल जज और जिला जज की कोर्ट में याचिकाओं पर अब 5 अगस्त और 15 अगस्त को सुनवाई होगी. अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री की याचिका पर 5 अगस्त को, अनिल त्रिपाठी की याचिका पर 16 अगस्त, पंकज सिंह की याचिका पर 5 अगस्त, पवन शास्त्री की याचिका पर 16 अगस्त, शैलेंद्र सिंह की याचिका पर 16 अगस्त, अखिल भारत हिंदू महासभा की याचिका पर 5 अगस्त को सुनवाई होगी.

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शाही ईदगाह श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद
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Published : Jul 15, 2022, 7:11 AM IST

Updated : Jul 15, 2022, 1:56 PM IST

मथुरा: श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद मामले को लेकर कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री, अखिल भारत हिंदू महासभा, कृष्ण के वंशज मनीष यादव सहित तीन अन्य याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई होनी थी. कंडोलेंस के कारण ये सुनवाई टल गयी. अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री की याचिका पर 5 अगस्त को, अनिल त्रिपाठी की याचिका पर 16 अगस्त, पंकज सिंह की याचिका पर 5 अगस्त, पवन शास्त्री की याचिका पर 16 अगस्त को होगी.

वहीं शैलेंद्र सिंह की याचिका पर 16 अगस्त, अखिल भारत हिंदू महासभा की याचिका पर 5 अगस्त को सुनवाई होगी. जन्मभूमि मामले की सुनवाई के लिए पक्ष विपक्ष अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित रहेंगे. पक्ष विपक्ष के अधिवक्ता न्यायालय में अपनी दलील पेश करेंगे.

श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर 1 जुलाई को न्यायालय में सुनवाई होनी थी, लेकिन नो वर्क होने के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी. श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन और जिला जज की कोर्ट में सभी याचिका में मांग की गई है कि विवादित स्थान शाही ईदगाह मस्जिद हटाई जाए. याचिका कर्ताओं को कहना है कि मुगल शासक औरंगजेब में मंदिरों को तोड़कर अवैध तरीके से मस्जिद का निर्माण किया था.

ये भी पढ़ें- कनाडा में सिख नेता रिपुदमन सिंह की गोली मारकर हत्‍या, एयर इंडिया बम धमाका मामले में हुआ था बरी

अखिल भारत हिंदू महासभा और अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने मांग की गई है कि विवादित स्थान का सर्वे किया जाए और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया जाए. कुछ लोग प्राचीन साक्ष्यों को हटाने का प्रयास कर रहे हैं.

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मथुरा: श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद मामले को लेकर कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री, अखिल भारत हिंदू महासभा, कृष्ण के वंशज मनीष यादव सहित तीन अन्य याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई होनी थी. कंडोलेंस के कारण ये सुनवाई टल गयी. अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री की याचिका पर 5 अगस्त को, अनिल त्रिपाठी की याचिका पर 16 अगस्त, पंकज सिंह की याचिका पर 5 अगस्त, पवन शास्त्री की याचिका पर 16 अगस्त को होगी.

वहीं शैलेंद्र सिंह की याचिका पर 16 अगस्त, अखिल भारत हिंदू महासभा की याचिका पर 5 अगस्त को सुनवाई होगी. जन्मभूमि मामले की सुनवाई के लिए पक्ष विपक्ष अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित रहेंगे. पक्ष विपक्ष के अधिवक्ता न्यायालय में अपनी दलील पेश करेंगे.

श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर 1 जुलाई को न्यायालय में सुनवाई होनी थी, लेकिन नो वर्क होने के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी. श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन और जिला जज की कोर्ट में सभी याचिका में मांग की गई है कि विवादित स्थान शाही ईदगाह मस्जिद हटाई जाए. याचिका कर्ताओं को कहना है कि मुगल शासक औरंगजेब में मंदिरों को तोड़कर अवैध तरीके से मस्जिद का निर्माण किया था.

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अखिल भारत हिंदू महासभा और अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने मांग की गई है कि विवादित स्थान का सर्वे किया जाए और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया जाए. कुछ लोग प्राचीन साक्ष्यों को हटाने का प्रयास कर रहे हैं.

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Last Updated : Jul 15, 2022, 1:56 PM IST
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