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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले की हुई कोर्ट में सुनवाई, जानें क्या हुआ तय

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में दो साल पहले दायर याचिका में मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. बहस के बाद मामले की अगली सुनवाई 10 मई तय हुई है.

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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले की आज हुई कोर्ट में सुनवाई
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Published : Apr 26, 2022, 5:51 PM IST

मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर दो साल पहले दायर की गई याचिका पर जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. दोपहर बाद प्रतिवादी पक्ष सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा और करीब एक घंटे से ज्यादा कोर्ट में बहस हुई. बहस सुनने के बाद जज ने मामले की अगली सुनवाई 10 मई को तय की है. सुनवाई के दौरान वादी प्रतिवादी पक्ष न्यायालय में उपस्थित रहे.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले की आज हुई कोर्ट में सुनवाई

जन्मभूमि मामले की संख्या 950 पर हुई सुनवाई : बुधवार को जनपद के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई. वादी पक्ष अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह सहित प्रतिवादी पक्ष अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित रहे. इस दौरान सुन्नी वक्फ बोर्ड अधिवक्ता ने न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जन्मभूमि मामले को लेकर लंबे समय बाद न्यायालय में वाद दाखिल किया गया था.

मथुरा एक धार्मिक नगरी होने के नाते हिंदू-मुस्लिम भाई मिलकर एक दूसरे का त्यौहार शांतिपूर्वक मनाते आ रहे हैं. कुछ लोग हैं जो यहां पर माहौल खराब करना चाहते हैं. इसलिए इस मामले को खारिज कर देना चाहिए और याचिकाकर्ता को कोई अधिकार नहीं कि वह न्यायालय में श्रीकृष्ण जन्म भूमि को लेकर प्रार्थना पत्र दाखिल करें. इसलिए यह याचिका खारिज होनी चाहिए.

अखिल भारतीय हिंदू महासभा और साधु संतों ने 2 वर्ष पूर्व श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर जनपद के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. कोर्ट में समय-समय पर मामले की सुनवाई होती है और वादी-प्रतिवादी पक्ष अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब दाखिल करते हैं.

एक दर्जन से ज्यादा याचिकाओं पर चल रही सुनवाई : श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले पर जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में ग्यारह मामले और जिला जज कोर्ट में एक मामला न्यायालय में विचाराधीन है. कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री और अन्य सामाजिक संगठन ने न्यायालय में दाखिल प्रार्थना पत्र में मांग की है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर से अवैध निर्माण (शाही ईदगाह मस्जिद) जोकि मुगल शासक ने मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया था, उसे शांतिपूर्वक हटाया जाए.

प्रतिवादी पक्ष : श्रीकृष्ण जन्मभूमि मालिकाना हक को लेकर दायर की गई सभी याचिकाओं में चार प्रतिवादी श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट, शाही ईदगाह मस्जिद और सुन्नी वक्फ बोर्ड प्रतिवादी पक्ष है. वादी पक्ष अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर मंगलवार को जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई. सुन्नी वक्फ बोर्ड अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष कुछ बातें रखी गईं. उन सभी बातों का जवाब अगली तारीख पर न्यायालय में जवाब दाखिल किया जाएगा क्योंकि सुन्नी वक्फ बोर्ड की बहस अभी और होनी बाकी है. उसके बाद शाही ईदगाह कमेटी अधिवक्ता भी अपनी बहस करेंगे.

यह भी पढ़ें:मथुरा की जेल से पैरोल पर गए छह कैदी फरार

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मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर दो साल पहले दायर की गई याचिका पर जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. दोपहर बाद प्रतिवादी पक्ष सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा और करीब एक घंटे से ज्यादा कोर्ट में बहस हुई. बहस सुनने के बाद जज ने मामले की अगली सुनवाई 10 मई को तय की है. सुनवाई के दौरान वादी प्रतिवादी पक्ष न्यायालय में उपस्थित रहे.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले की आज हुई कोर्ट में सुनवाई

जन्मभूमि मामले की संख्या 950 पर हुई सुनवाई : बुधवार को जनपद के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई. वादी पक्ष अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह सहित प्रतिवादी पक्ष अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित रहे. इस दौरान सुन्नी वक्फ बोर्ड अधिवक्ता ने न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जन्मभूमि मामले को लेकर लंबे समय बाद न्यायालय में वाद दाखिल किया गया था.

मथुरा एक धार्मिक नगरी होने के नाते हिंदू-मुस्लिम भाई मिलकर एक दूसरे का त्यौहार शांतिपूर्वक मनाते आ रहे हैं. कुछ लोग हैं जो यहां पर माहौल खराब करना चाहते हैं. इसलिए इस मामले को खारिज कर देना चाहिए और याचिकाकर्ता को कोई अधिकार नहीं कि वह न्यायालय में श्रीकृष्ण जन्म भूमि को लेकर प्रार्थना पत्र दाखिल करें. इसलिए यह याचिका खारिज होनी चाहिए.

अखिल भारतीय हिंदू महासभा और साधु संतों ने 2 वर्ष पूर्व श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर जनपद के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. कोर्ट में समय-समय पर मामले की सुनवाई होती है और वादी-प्रतिवादी पक्ष अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब दाखिल करते हैं.

एक दर्जन से ज्यादा याचिकाओं पर चल रही सुनवाई : श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले पर जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में ग्यारह मामले और जिला जज कोर्ट में एक मामला न्यायालय में विचाराधीन है. कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री और अन्य सामाजिक संगठन ने न्यायालय में दाखिल प्रार्थना पत्र में मांग की है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर से अवैध निर्माण (शाही ईदगाह मस्जिद) जोकि मुगल शासक ने मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया था, उसे शांतिपूर्वक हटाया जाए.

प्रतिवादी पक्ष : श्रीकृष्ण जन्मभूमि मालिकाना हक को लेकर दायर की गई सभी याचिकाओं में चार प्रतिवादी श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट, शाही ईदगाह मस्जिद और सुन्नी वक्फ बोर्ड प्रतिवादी पक्ष है. वादी पक्ष अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर मंगलवार को जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई. सुन्नी वक्फ बोर्ड अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष कुछ बातें रखी गईं. उन सभी बातों का जवाब अगली तारीख पर न्यायालय में जवाब दाखिल किया जाएगा क्योंकि सुन्नी वक्फ बोर्ड की बहस अभी और होनी बाकी है. उसके बाद शाही ईदगाह कमेटी अधिवक्ता भी अपनी बहस करेंगे.

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