लखनऊ : उत्तर प्रदेश की छात्र-छात्रायें अब क्लास बंक करके घूम नहीं सकेंगे. उन्हें किसी भी सार्वजनिक स्थान पर विद्यालय के समय स्कूल यूनिफाॅर्म में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट आदि जैसे सार्वजनिक जगहों पर आदेश जारी किए गए हैं.
आयोग की सदस्य डॉ. शुचिता चतुर्वेदी की तरफ से सभी जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया है. जारी पत्र में लिखा गया है कि विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्रायें विद्यालय समय में सार्वजनिक स्थानों पार्क, मॉल, रेस्टोरेन्ट आदि में जाकर समय व्यतीत करते हैं. ऐसी परिस्थितियों में अप्रिय घटना होने की भी सम्भावनाएं बन जाती हैं. इसको ध्यान में रखते हुए यह पहल की गई है.
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इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को सात दिन के अंदर कार्रवाई करके सूचना देने को कहा गया है.
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