लखनऊ : उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मियों एवं उनके आश्रितों को अब राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों की तरह चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की सुविधा उपलब्ध होगी. पूर्व में चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की सुविधा का लाभ केवल कार्यरत कमर्चारियों को ही मिल रहा है. यह निर्णय शुक्रवार को बोर्ड की 52वीं बैठक में लिया गया. खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया.
इस दौरान वरिष्ठ संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी (वेतनमान 78800-209200 लेवल-11) के रिक्त पद पर उप मुख्य कार्यपालक अधिकारियों की पदोन्नति किये जाने के प्रस्ताव को पारित किया गया. बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. इसमें कंसोर्सियम बैंक क्रेडिट योजना (सीबीसी) के अंतर्गत वित्तपोषित इकाइयां, जो ऋण और उसका ब्याज चुकता नहीं कर पा रही थीं, ब्याज माफी की योजना को 31 दिसम्बर 2022 तक बढ़ा दिया गया है. इस दौरान जनपद कुशीनगर में स्थापित कॉमन फैसिलिटी सेंटर के परिसर में खादी उत्पादन केन्द्र के विस्तारीकरण एवं बिक्री भण्डार केन्द्र के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई.
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इसी प्रकार कैसरबाग लखनऊ में कस्तूरबा इम्पोरियम, परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग कार्यालय को खादी प्लाजा के रूप में विकसित किये जाने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया. बैठक में अपर मुख्य सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग डा. नवनीत सहगल सहित बोर्ड के सभी सदस्य उपस्थित रहे.
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