लखनऊ: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश रेडियो पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी के योग्य कर्मचारियों का वर्कशॉप हेड के पद पर प्रमोशन करने के आदेश दिए हैं. यह प्रोन्नति यूपी पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली 2016 के नियमों के तहत करने को कहा गया है. अदालत ने विभाग में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया को यथासंभव तीन महीने में पूरी करने के आदेश दिए हैं.
जस्टिस राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने यह आदेश निजामुददीन व अन्य की ओर से अलग-अलग दाखिल दो रिट याचिकाओं को एक साथ निस्तारित करते हुए पारित किया. याचीगण ने रेडियो पुलिस में वर्कशाप हेड के पदों पर भर्ती के लिए 2015 में बनी नियामवली को प्रभावी करने की मांग की थी. उनका तर्क था कि पद चूंकि वर्ष 2016 से पहले खाली हो चुके थे, इसलिए उनके सापेक्ष भर्तियां वर्ष 2015 में बनी नियमावली के अनुसार की जाएं.
याचीगण विभाग में मैसेंजर प्यून के पद भर्ती हुए थे. याचियों की ओर से दलील दी गई कि नियम के मुताबिक उनमें से हाई स्कूल पास अथवा जो कर्मचारी आईटीआई से सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके हों, उन्हें वर्कशॉप हेड के पद पर नियुक्ति दी जानी चाहिए.
पीठ ने सुनवाई के बाद कहा कि याचीगणों की इस मांग में बल नहीं है. कोर्ट ने कहा कि अभ्यर्थियों के वर्कशॉप हेड के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता में पूर्व व वर्तमान में बनी नियमावली में कोई अंतर नहीं है. इसलिए यही सही होगा कि ये पद 2016 में बनी नियमावली के अनुसार ही भरे जाएं.