लखनऊ: लखनऊ नगर निगम सदन ने हाउस और वाटर टैक्स में एकमुश्त समाधान (OTS ) योजना को मंजूरी दे दी है. इसे लागू होने में अभी कम से कम एक महीने का समय लग सकता है. क्योंकि सदन द्वारा इस प्रस्ताव को पास किए जाने के बाद शासन को भेजा जाना है. अधिकारियों का कहना है कि इस प्रक्रिया को पूरा होने और यह छूट लागू होने में करीब एक महीने का समय लग सकता है.
नगर आयुक्त अजय द्विवेदी ने बताया कि सदन से जारी प्रस्ताव की कार्रवाई महापौर के स्तर से जारी होगी. इसके बाद शासन की मंजूरी के लिए इसे भेजा जाएगा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक सिंह ने बताया कि शासन का आदेश आने तक जिन भवनों का गृह कर निर्धारण हो गया है उसको भी ओटीएस योजना का लाभ मिलेगा. अभियान चलाकर छूटे हुए घरों का कर निर्धारण करने के निर्देश दिए गए हैं.
अभी मिल रही है 10% की छूट : वर्तमान में नगर निगम की तरफ से गृह कर जमा करने की प्रक्रिया चल रही है. नगर निगम ने 10% तक की छूट दी है. हालांकि एकमुश्त समाधान योजना की खबर के बाद से नगर निगम में जमा होने वाले गृह कर में कटौती देखने को मिल रही है. वहीं, अधिकारियों का कहना है कि नगर निगम में जमा होने वाला हाउस टैक्स अब आधे से भी कम रह गया है.
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यह मिलेगा लाभ : नगर निगम सदन ने बीते दिनों हाउस और वाटर टैक्स में एकमुश्त समाधान योजना लागू करने के प्रस्ताव को पास किया है. इसके तहत हाउस टैक्स पर लिए जाने वाला ब्याज पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा. एक अनुमान के मुताबिक, लखनऊ के करीब 277090 आवासीय भवन और 39500 कमर्शियल भवनों पर गृहकर बकाया है. इनका कुल बकाया 382.80 करोड़ रुपए है. इनका कुल ब्याज 279.15 करोड़ रुपये है. अगर इस बार नगर निगम ओटीएस को प्रभावी ढंग से लागू कराने में सफल होता है तो आय की स्थिति में बेहतर सुधार देखने को मिलेगा.
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