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कालाकांकर कॉलोनी विवाद: यूनिवर्सल स्कूल को राहत देने से हाईकोर्ट का इनकार - lucknow latest news

यूपी की राजधानी लखनऊ में स्थित कालाकांकर कॉलोनी में विवाद के मामले में हाईकोर्ट ने यूनिवर्सल स्कूल को राहत देने से इनकार कर दिया है. न्यायालय ने नगर निगम को स्कूल का पक्ष सुनने के लिए निर्देशित किया है.

लखनऊ हाई कोर्ट.
लखनऊ हाई कोर्ट.
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Published : Jun 19, 2021, 3:28 PM IST

लखनऊ: राजधानी के कालाकांकर कॉलोनी विवाद मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कथित अतिक्रमण करने वाले यूनिवर्सल गर्ल्स पब्लिक स्कूल को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है. स्कूल ने अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर निगम द्वारा जारी नोटिस को याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी. हालांकि, न्यायालय ने नगर निगम को यह निर्देश भी दिया है कि स्कूल का पक्ष सुनकर ही न्यायोचित कार्रवाई की जाए.

यह आदेश न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने लक्ष्मी दीक्षित की याचिका पर दिया. नगर निगम ने कॉलोनी के नाले पर अतिक्रमण कर स्कूल के कई कमरे बनवाने को लेकर स्कूल को 9 जून को उक्त नोटिस जारी किया था. नगर निगम ने उक्त नोटिस में अतिक्रमण हटाने को कहा है. याचिका का विरोध करते हुए नगर निगम के अधिवक्ता ने दलील दी कि जिस प्लॉट पर स्कूल बना है, वह 4886 वर्ग फुट का है, जबकि नगर निगम ने याची के कब्जे में सात हजार वर्ग फुट से अधिक जमीन पाई है.

नगर निगम के अधिवक्ता ने कॉलोनी में अतिक्रमण को लेकर तैयार अपनी रिपोर्ट भी पेश की. इस पर न्यायालय ने याचिका को निस्तारित करते हुए कहा कि वर्तमान याचिका के जरिए विवाद का निपटारा नहीं हो सकता. न्यायालय ने नगर निगम को स्कूल का भी पक्ष सुनने को कहा है. वहीं, स्कूल को यह भी छूट दी है कि वह सम्बंधित प्रावधानों के तहत सिविल कोर्ट के समक्ष अपनी बात रख सकता है.

लखनऊ: राजधानी के कालाकांकर कॉलोनी विवाद मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कथित अतिक्रमण करने वाले यूनिवर्सल गर्ल्स पब्लिक स्कूल को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है. स्कूल ने अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर निगम द्वारा जारी नोटिस को याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी. हालांकि, न्यायालय ने नगर निगम को यह निर्देश भी दिया है कि स्कूल का पक्ष सुनकर ही न्यायोचित कार्रवाई की जाए.

यह आदेश न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने लक्ष्मी दीक्षित की याचिका पर दिया. नगर निगम ने कॉलोनी के नाले पर अतिक्रमण कर स्कूल के कई कमरे बनवाने को लेकर स्कूल को 9 जून को उक्त नोटिस जारी किया था. नगर निगम ने उक्त नोटिस में अतिक्रमण हटाने को कहा है. याचिका का विरोध करते हुए नगर निगम के अधिवक्ता ने दलील दी कि जिस प्लॉट पर स्कूल बना है, वह 4886 वर्ग फुट का है, जबकि नगर निगम ने याची के कब्जे में सात हजार वर्ग फुट से अधिक जमीन पाई है.

नगर निगम के अधिवक्ता ने कॉलोनी में अतिक्रमण को लेकर तैयार अपनी रिपोर्ट भी पेश की. इस पर न्यायालय ने याचिका को निस्तारित करते हुए कहा कि वर्तमान याचिका के जरिए विवाद का निपटारा नहीं हो सकता. न्यायालय ने नगर निगम को स्कूल का भी पक्ष सुनने को कहा है. वहीं, स्कूल को यह भी छूट दी है कि वह सम्बंधित प्रावधानों के तहत सिविल कोर्ट के समक्ष अपनी बात रख सकता है.

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