नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने कुख्यात बदमाश सुंदर भाटी की बेटी के दिल्ली स्थित घर पर अनावश्यक रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस के जाने और परेशान करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. जस्टिस यशवंत वर्मा की बेंच ने दो अगस्त तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिये हैं.
सुंदर भाटी की बेटी भावना भाटी का घर दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में है. याचिकाकर्ता लॉ स्टूडेंट है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील दिव्येश प्रताप सिंह ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के 2020 के आदेश के बावजूद यूपी पुलिस की याचिकाकर्ता के घर पर अनावश्यक रूप से धमक जारी है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पुलिस याचिकाकर्ता के घर सुबह सात बजे से लेकर शाम छह बजे तक ही जा सकती है. जब भी पुलिस टीम याचिकाकर्ता के घर जाए तो एक महिला पुलिस जरूरी है. याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए देर रात को भी यूपी पुलिस उनके घर पर पहुंच जाती है. ऐसा करना याचिकाकर्ता और उसके परिवार वालों के निजता के अधिकार का उल्लंघन है. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि यूपी पुलिस जब याचिकाकर्ता के आवास पर पहुंची तो बिना उनकी सूचना के गई थी.
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याचिका में मांग की गई है कि याचिकाकर्ता के मयूर विहार स्थित आवास को तोड़ा नहीं जाना चाहिए क्योंकि किसी भी आपराधिक कानून में इसका कोई प्रावधान नहीं है. याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता के पिता के खिलाफ कुछ आपराधिक केस चल रहे हैं और वे 29 सितंबर 2014 से जेल में बंद हैं. याचिका में कहा गया है कि न तो याचिकाकर्ता, न ही उसकी मां और उसके दो भाई किसी भी आपराधिक मामले में लिप्त हैं.