लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में लखनऊ गोल्फ क्लब विवाद (Lucknow Golf Club controversy) मामले में गोल्फ क्लब की प्रबंध समिति के मानद सचिव संदीप दास की ओर से दाखिल याचिका को याची द्वारा वापस ले लिया गया है, जिसके पश्चात न्यायालय ने शुक्रवार को वापस लिए जाने के आधार पर याचिका को खारिज कर दिया. इसके साथ ही न्यायालय ने 28 सितम्बर के अपने उस अंतरिम आदेश को भी समाप्त कर दिया, जिसके द्वारा क्लब के कार्यों के मैनेजमेंट के लिए लोकायुक्त सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संजय मिश्रा व सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राकेश श्रीवास्तव की दो सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था.
यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की एकल पीठ ने गोल्फ क्लब की प्रबंध समिति के मानद सचिव संदीप दास की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया. याची की ओर से याचिका को वापस लिए जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसका प्रतिवादियों द्वारा विरोध नहीं किया गया. उल्लेखनीय है कि क्लब के अध्यक्ष मुकुल सिंघल ने क्लब की कार्यकारिणी को भंग कर दिया था व इसकी सूचना उन्होंने रजिस्ट्रार फर्म सोसायटी के यहां भेजी. जिसके बाद दूसरे गुट ने न्यायालय में वर्तमान याचिका दाखिल की थी. याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने जिला प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए, टिप्पणी भी की थी कि इस मामले में मुकुल सिंघल के कहने पर सरकारी मशीनरी का जमकर दुरूपयोग किया गया है. न्यायालय ने क्लब के जनरल बॉडी की बैठक में जाने वाले एसडीएम सदर व अपर नगर मजिस्ट्रेट (प्रथम) को भी तलब किया था. साथ ही इन दोनों अधिकारियों को ऑब्जर्वर नियुक्त करने वाले एडीएम सिटी (पूर्वी) को भी तलब कर लिया था. इसके साथ ही न्यायालय ने क्लब के कार्यों के मैनेजमेंट के लिए लोकायुक्त सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संजय मिश्रा व सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राकेश श्रीवास्तव की दो सदस्यीय कमेटी का गठन भी कर दिया था.