लखनऊ: दुकानदार अगर मिठाई खरीदने पर उसके साथ आप को डिब्बा भी तौल के दे रहा है तो सतर्क हो जाइए. यह गलत है और आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं. मिठाई के साथ डिब्बा तौलने पर अब दुकानदार को पांच हजार रुपया तक जुर्माना देना पड़ सकता है. दुकानदारों के इस घपलेबाजी को रोकने के लिए खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से बकायदा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है. जहां आप इसकी सीधी शिकायत कर सकते है और विभाग द्वारा ऐसे दुकानदारों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी.
सामानों की घटतौली की शिकायत को लेकर सरकार काफी गंभीर है. घटतौली करने वालों के खिलाफ सरकार के निर्देश पर बाट-माप सरंक्षण विभाग ने कार्रवाई की रणनीति बनाई है. बाजार में सामान खासकर मिठाई लेते समय काफी दुकानों पर देखा जाता है कि जितनी महंगी मिठाई होती है, उतना ही डिब्बे का मूल्य लग जाता है. यह खेल काफी समय से चल रहा है. खासकर त्योहारों के समय मिठाई की मांग बढ़ने पर मिठाई के साथ डिब्बे तौलने के इस खेल से दुकानदारों को खूब फायदा होता है. जैसे डिब्बे का वजन अगर 50 से 100 ग्राम है तो ग्राहक को डिब्बे के वजन के बराबर कम मिठाई मिलती है. जिससे ग्राहक को दो या तीन पीस मिठाई कम तौली जाती है.
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सरकार द्वारा अभियान चलाकर घटतौली करने वालों ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया गया है. अगर दुकानदार गत्ते के डिब्बे में या फिर किसी भी दुकान पर ग्राहक को कम सामान देता है तो ग्राहक टोल फ्री नंबर अथवा सीधा कार्यालय पर जाकर कार्रवाई कर सकते हैं. उपभोक्ता खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 18001800150 और उपभोक्ता संरक्षण बाट-माप विभाग के टोल फ्री नंबर 18001805512 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. शिकायत के बाद पहचान गोपनीय रखते हुए कार्रवाई की जाएगी.
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