लखनऊ: कोरोना काल में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के छात्रों से 2-2 महीने की फीस वसूलने के मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. मुकेश कुमार सिंह ने बुधवार को स्कूल मैनेजमेंट की एनओसी रद्द करने की नोटिस जारी की है.
अभिभावकों ने की थी शिकायत
सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के छात्रों के अभिभावकों ने कुछ दिनों पहले स्कूल पर शासनादेश के विरुद्ध 2-2 महीने की फीस वसूलने का आरोप लगाते हुए डीआईओएस डॉ मुकेश कुमार सिंह से इसकी शिकायत की थी.
पहले भी जारी की गई थी नोटिस
मामले को संज्ञान में लेते हुए डीआईओएस ने सिटी मॉन्टेसरी स्कूल मैनेजमेंट को 2 सितंबर को एक नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा था. लेकिन स्कूल ने कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया. वहीं 2 दिन पहले भी कुछ अभिभावकों ने स्कूल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके बाद डीआईओएस ने स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए स्कूल की एनओसी रद्द करने का नोटिस जारी किया. डीआईओएस डॉ मुकेश कुमार सिंह के मुताबिक, सीएमएस शासनादेश के विरुद्ध जाकर 2-2 महीने की फीस वसूल रहा है. अभिभावकों ने इस बात के सबूत भी दिए थे.
शासन तक पहुंची शिकायत
CMS द्वारा 2-2 महीने की फीस वसूलने के मामले की जानकारी शासन के बड़े अधिकारियों को भी मिली. शासन के आदेश पर ही सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की सभी शाखाओं का अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) रद्द करने की नोटिस जारी की गई. वहीं स्कूल मैनेजमेंट को 10 सितंबर तक स्पष्टीकरण देने के लिए समय दिया गया है. अगर स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो सभी शाखाओं की एनओसी रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी.
डीआईओएस मुकेश कुमार सिंह ने दी जानकारी
इस मामले पर डीआईओएस डॉ मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि, कोविड संक्रमण के चलते सभी विद्यालयों को निर्देश दिए गए थे कि मासिक स्तर पर फीस वसूली जाए. अगर किसी छात्र के अभिभावक फीस जमा करने में असमर्थ हैं तो ऑनलाइन पढ़ाई और स्कूल से उसका नाम नहीं काटा जाएगा. उन्होंने कहा कि अगर इस निर्देश का उल्लंघन हुआ तो विद्यालयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अभिभावकों की शिकायत पर संज्ञान लिया गया है. जो साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं उससे साफ पता चल रहा है कि सिटी मॉन्टेसरी स्कूल शासनादेश का उल्लंघन कर रहा है. वहीं अभी तक स्कूल मैनेजमेंट से किसी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं आया है.