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प्रॉपर्टी डीलर को अगवा करने का मामलाः अतीक के गुर्गे हमजा को कोर्ट ने किया तलब - signature on plain page

लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर को अगवा करने के मामले में अतीक के गुर्गे हमजा को कोर्ट ने तलब किया है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 16 जुलाई तय की है.

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हमजा को कोर्ट ने किया तलब
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Published : Jul 15, 2022, 10:31 PM IST

लखनऊ: प्रॉपर्टी डीलर को अगवा देवरिया जेल ले जाकर मारपीट करने के मामले में गिरफ्तार किए गए माफिया अतीक अहमद के साथी मोहम्मद हमजा को अभियोजन प्रपत्रों की नकल दी गई. सीबीआई की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट स्मृद्धि मिश्रा ने आरोपी की फाइल को सत्र अदालत को सुपुर्द करने के लिए शनिवार की तारीख तय की है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 16 जुलाई की तारीख तय करते हुए आरोपी को जेल से तलब किया है.


पत्रावली के अनुसार 28 दिसंबर 2018 को कारोबारी मोहित जायसवाल ने कृष्णा नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि देवरिया जेल में बंद अतीक अहमद ने अपने गुर्गों के जरिए गोमती नगर स्थित ऑफिस से उसका अपहरण करवा लिया था. अतीक अहमद ने जेल में उसके साथ मारपीट की और उससे सादे पन्ने पर हस्ताक्षर (signature on plain page) करने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया. हस्ताक्षर करने से मना करने पर अतीक अहमद, उसके बेटे उमर तथा गुरफान, फारुख, गुलाम व इरफान ने मिलकर लोहे की रॉड तथा पट्टे से बुरी तरह पीटा.

यह भी पढ़ें:हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय, सजा में वृद्धि के लिए पीड़ित नहीं कर सकता अपील

रिपोर्ट में यह भी आरोप है कि इन सभी लोगों ने जबरन मोहित जायसवाल से स्टाम्प पेपर पर जबरन हस्ताक्षर करवा कर 45 करोड़ की संपत्ति अपने नाम करा ली. पत्रावली के अनुसार घटना की विवेचना कृष्णा नगर पुलिस ने की और आरोप पत्र कोर्ट में भेजा था. इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने मामले का स्वत संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया था. बाद में सीबीआई ने 12 जून 2019 को मामले की विवेचना शुरू की थी. इस मामले में अतीक अहमद एवं अन्य लोगों का मामला सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय के सुपुर्द किया जा चुका है. इस मामले में सहयोग करने के आरोप में सीबीआई ने मोहम्मद हमजा को गिरफ्तार किया था.

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लखनऊ: प्रॉपर्टी डीलर को अगवा देवरिया जेल ले जाकर मारपीट करने के मामले में गिरफ्तार किए गए माफिया अतीक अहमद के साथी मोहम्मद हमजा को अभियोजन प्रपत्रों की नकल दी गई. सीबीआई की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट स्मृद्धि मिश्रा ने आरोपी की फाइल को सत्र अदालत को सुपुर्द करने के लिए शनिवार की तारीख तय की है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 16 जुलाई की तारीख तय करते हुए आरोपी को जेल से तलब किया है.


पत्रावली के अनुसार 28 दिसंबर 2018 को कारोबारी मोहित जायसवाल ने कृष्णा नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि देवरिया जेल में बंद अतीक अहमद ने अपने गुर्गों के जरिए गोमती नगर स्थित ऑफिस से उसका अपहरण करवा लिया था. अतीक अहमद ने जेल में उसके साथ मारपीट की और उससे सादे पन्ने पर हस्ताक्षर (signature on plain page) करने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया. हस्ताक्षर करने से मना करने पर अतीक अहमद, उसके बेटे उमर तथा गुरफान, फारुख, गुलाम व इरफान ने मिलकर लोहे की रॉड तथा पट्टे से बुरी तरह पीटा.

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रिपोर्ट में यह भी आरोप है कि इन सभी लोगों ने जबरन मोहित जायसवाल से स्टाम्प पेपर पर जबरन हस्ताक्षर करवा कर 45 करोड़ की संपत्ति अपने नाम करा ली. पत्रावली के अनुसार घटना की विवेचना कृष्णा नगर पुलिस ने की और आरोप पत्र कोर्ट में भेजा था. इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने मामले का स्वत संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया था. बाद में सीबीआई ने 12 जून 2019 को मामले की विवेचना शुरू की थी. इस मामले में अतीक अहमद एवं अन्य लोगों का मामला सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय के सुपुर्द किया जा चुका है. इस मामले में सहयोग करने के आरोप में सीबीआई ने मोहम्मद हमजा को गिरफ्तार किया था.

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