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स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ केस वापसी मामले में फैसला सुरक्षित - इलाहाबाद हाईकोर्ट का समाचार

इलाहाबाद होईकोर्ट ने शुक्रवार को यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने याची पूर्व गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दिलीप कुमार, सरकारी वकील को सुनने के बाद शुक्रवार को दिया. राज्य सरकार ने अभियोजन वापसी की अर्जी दी थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था.

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स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ केस वापसी मामले में फैसला सुरक्षित
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Published : Jul 30, 2022, 7:37 AM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती के खिलाफ उन्हीं की शिष्या द्वारा लगाए गए दुष्कर्म के आरोप केस की वापसी मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया. स्वामी चिन्मयानंद की याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने की.

युवती ने स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ शाहजहांपुर में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने स्वामी चिन्मयानंद के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया. वर्ष 2011 में कथित शिष्या ने स्वामी पर बलात्कार का आरोप लगाया था. तमाम उतार चढ़ाव के बाद राज्य सरकार ने स्वामी के खिलाफ केस वापस लेने का फैसला लिया, लेकिन शाहजहांपुर की अदालत ने सरकार की अर्जी खारिज कर दी.

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इसे स्वामी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. अब पीड़िता शिष्या ने भी स्वामी के पक्ष में हलफनामा दाखिल किया है. तीन दिन से बहस चल रही थी. याची की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता दिलीप कुमार ने बहस की.

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती के खिलाफ उन्हीं की शिष्या द्वारा लगाए गए दुष्कर्म के आरोप केस की वापसी मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया. स्वामी चिन्मयानंद की याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने की.

युवती ने स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ शाहजहांपुर में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने स्वामी चिन्मयानंद के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया. वर्ष 2011 में कथित शिष्या ने स्वामी पर बलात्कार का आरोप लगाया था. तमाम उतार चढ़ाव के बाद राज्य सरकार ने स्वामी के खिलाफ केस वापस लेने का फैसला लिया, लेकिन शाहजहांपुर की अदालत ने सरकार की अर्जी खारिज कर दी.

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इसे स्वामी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. अब पीड़िता शिष्या ने भी स्वामी के पक्ष में हलफनामा दाखिल किया है. तीन दिन से बहस चल रही थी. याची की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता दिलीप कुमार ने बहस की.

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