लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Allahabad High Court Lucknow Bench) ने हरदोई सांडी पक्षी विहार (Hardoi Sandi Pakshi Vihar) की बदहाली को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की. अदालत ने हरदोई जिलाधिकारी को आदेश दिया है कि वो झील और पक्षी विहार के बेहतर रख-रखाव के लिए वन विभाग के अधिकारियों और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ सामंजस्य बनाएं.
इसके साथ ही न्यायालय ने फॉरेस्ट कंजरवेटर को भी अगली सुनवाई पर हाजिर होने को कहा. इस मामले की अगली सुनवाई 9 मई को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने इनर व्हील क्लब की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दिया. हरदोई सांडी पक्षी विहार की बदहाली को लेकर दायर की गयी याचिका में कहा गया कि वहां 3.084 वर्ग किलोमीटर की एक झील है, जिसमें काफी मात्रा में पानी है.
आरोप है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण न सिर्फ झील की, बल्कि पक्षी विहार की भी स्थिति खराब हो रही है. सुनवाई के दौरान न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि झील में पास में ही बहने वाली गर्रा नदी से पानी पहुंचाने के लिए लिफ्ट नहर को इस्तेमाल करने का भी प्रयास किया गया लेकिन वोल्टेज कम होने के कारण ऐसा नहीं किया जा सका. यहां एक सरकारी मॉटेल भी बनाया गया था, लेकिन इसे कभी संचालित ही नहीं किया गया. न्यायालय ने इस पर भी जवाब मांगा है.
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