लखनऊ : जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने शहर के सभी स्कूलों को अपने वाहनों के फिटनेस का रजिस्ट्रेशन कराने के आदेश दिए हैं. इसके लिए स्कूलों को तीन दिन का समय दिया गया है. जिलाधिकारी ने साफ किया है कि जिला प्रशासन अनफिट स्कूली वाहनों पर सख्त कार्रवाई करेगा. वहीं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) ने 9 और 10 जुलाई को सार्वजनिक अवकाश के दिन कार्यालय खुला रहने की सूचना जारी की है. इस दौरान वाहनों की फिटनेस एवं बकाया कर जमा कर सकेंगे. जिलाधिकारी ने गुरुवार को स्कूली वाहनों की फिटनेस वैधता के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, आरटीओ, एआरटीओ व स्कूल के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की.
स्कूलों की मान्यता होगी रद्द : बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि माह जुलाई में सत्र आरम्भ हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि उप्र मोटर वाहन नियमावली 1998 के अध्याय नौ-क 'विद्यालयीय यानों के लिये विशेष उपबंध' में निर्धारित मानकों के अनुरूप स्कूली वाहनों को फिट रखें. जिन स्कूलों का पंजीकरण नहीं हुआ है उनकी मान्यता रद्द की जायेगी. यह कार्रवाई जिला विद्यालय निरीक्षक व बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नियमों का पालन करते हुए की जायेगी. उन्होंने स्कूली वाहनों को तीन दिन के अन्दर पंजीकरण कराने के निर्देश दिये हैं. जिलाधिकारी ने कड़ा रूख अपनाते हुए कहा कि लखनऊ जनपद के समस्त स्कूल, कालेजों के प्रधानाचार्यों, प्रबन्धकों, स्कूल वाहन स्वामियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा कि जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से स्कूली वाहनों की फिटनेस नहीं पाये जाने पर उनके खिलाफ धारा-302, धारा-307 के तहत कार्यवाही की जाएगी. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई सुरक्षा की दृष्टि से की जायेगी.
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इन पर हुई कार्रवाई : जिलाधिकारी ने बताया कि जयपुरिया के स्कूल वाहन बिना पंजीकरण के चलाये जा रहे थे. जिसके बाद एफआईआर की कार्रवाई की गयी है. इसी तरह जीडी गोयनका स्कूल की बस को पंजीकरण न होने के कारण सीज किया गया व एफआईआर दर्ज की गई.
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