लखनऊ: फर्जी रजिस्ट्री के जरिए करोड़ों की भूमि हथियाने के अभियुक्त हर प्रसाद जायसवाल को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार गुप्ता ने तलब किया है. उनको 12 जनवरी को अदालत में पेश होना है. यह वाद हर प्रसाद जायसवाल के साथ-साथ बख्शी का तालाब के सब-रजिस्ट्रार और एक अन्य अभियुक्त सुशील कुमार तिवारी के खिलाफ दाखिल किया गया था.
कोर्ट के समक्ष परिवाद वादी राकेश शर्मा की ओर से आरोप लगाया गया है कि खसरा संख्या 48 रकबा 0.760 हेक्टेयर कृषि भूमि ग्राम देवरी कला, तहसील बख्शी का तालाब लखनऊ में है. इसे वादी ने बृजमोहन कनौजिया नाम के व्यक्ति से खरीदा गया था. अगस्त 2013 में जब वादी अपनी कृषि भूमि को बेचने के लिए बख्शी का तालाब तहसील में खतौनी निकालने गया. वहां जमीन कानपुर के स्वरूप नगर निवासी हर प्रसाद जायसवाल का नाम दर्ज दिखी.
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वादी का आरोप है कि उसने कभी किसी को जमीन नहीं बेची, बल्कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए उसकी जमीन की रजिस्ट्री तहसील में हर प्रसाद जयसवाल के नाम से कर दी गई. अदालत ने आरोपी हर प्रसाद जायसवाल को तलब किया और कहा कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि वादी के फोटो का स्कैन अथवा क्लोन बनाकर तैयार किया गया है. उसकी फोटो में काट-छांट की गई है. इसके अलावा उसका नकली हस्ताक्षर भी बनाया गया है.
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