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लैब टेकनीशियन भर्ती विज्ञापन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिप्लोमा को शामिल करने की मांग, HC ने मांगा जवाब - lab technician recruitment advertisement

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यूपी में लैब टेकनीशियन (ब्लड बैंक) पद की भर्ती में ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन डिप्लोमा को शामिल करने की मांग करने वाली याचिका पर राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा. इस मामले में अगली सुनवाई 27 मई होगी.

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Published : Apr 21, 2022, 7:06 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यूपी में लैब टेकनीशियन (ब्लड बैंक) पद की भर्ती में ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन डिप्लोमा को शामिल करने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है. याचिका की अगली सुनवाई 27 मई को होगी.

यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने पंकज कुमार वर्मा और 5 अन्य लोगों की याचिका पर दिया. याचिका पर अधिवक्ता एमए सिद्दीकी ने बहस की. उन्होंने कहा कि याचीगण ने 170 लैब टेक्नीशियन सहित 2980 पदों की भर्ती में आवेदन दिया है.

ये भी पढ़ें- यूपी में 9 IPS का ट्रांसफर, कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की कवायद

जारी विज्ञापन में लैब टेकनीशियन पद की निर्धारित योग्यता ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन डिप्लोमा को शामिल नहीं किया गया है. सेवा नियमावली में इसे योग्यता में शामिल किया गया है. याची ने नियम विरुद्ध 29 दिसंबर 21 के विज्ञापन को चुनौती देते हुए इस डिप्लोमा को शामिल करने का निर्देश जारी करने की मांग की है. इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया.

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यूपी में लैब टेकनीशियन (ब्लड बैंक) पद की भर्ती में ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन डिप्लोमा को शामिल करने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है. याचिका की अगली सुनवाई 27 मई को होगी.

यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने पंकज कुमार वर्मा और 5 अन्य लोगों की याचिका पर दिया. याचिका पर अधिवक्ता एमए सिद्दीकी ने बहस की. उन्होंने कहा कि याचीगण ने 170 लैब टेक्नीशियन सहित 2980 पदों की भर्ती में आवेदन दिया है.

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जारी विज्ञापन में लैब टेकनीशियन पद की निर्धारित योग्यता ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन डिप्लोमा को शामिल नहीं किया गया है. सेवा नियमावली में इसे योग्यता में शामिल किया गया है. याची ने नियम विरुद्ध 29 दिसंबर 21 के विज्ञापन को चुनौती देते हुए इस डिप्लोमा को शामिल करने का निर्देश जारी करने की मांग की है. इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया.

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