प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 (Uttar Pradesh Teacher Eligibility Test 2021) सवालों के गलत जवाब को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज से दो हफ्ते में जवाब मांगा है. इस याचिका पर अगली सुनवाई 25 मई को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने दीक्षा सिंह और 7 अन्य की याचिका पर दिया.
याची का कहना है कि प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 2017 के सवालों के जवाब बदल कर 2021 में पूछे थे. सवालों के जवाब गलत हैं और पाठ्यक्रम के बाहर के सवाल भी हैं. उच्च स्तरीय कमेटी से शिकायत का निस्तारण कराया जाए. याचियों को गलत सवालों का ग्रेस अंक दिया जाए. जब तक याचिका पर फैसला नहीं होता, तब तक भर्ती पर रोक लगायी जाए.
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कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और कहा है कि परिणाम याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा. याची का कहना है कि 2017 की उत्तर कुंजी को चुनौती दी गई थी. 14 सवाल गलत पाये गये थे. उन्ही सवालों को जवाब में बदलाव कर दोबारा दिया गया था. उत्तर कुंजी के सवाल गलत हैं. कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना है.
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