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केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री का मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट में 29 मार्च को होगी सुनवाई - prayagraj news in hindi

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में 23 मार्च को होगी.

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केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री का मामला
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Published : Mar 2, 2022, 8:19 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई 29 मार्च को होगी. याची अधिवक्ता के अनुरोध पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया. याचिका में एसीजेएम प्रयागराज के 4 सितंबर 2021 को पारित आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रयागराज ने फर्जी डिग्री की शिकायत की एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी करने से इंकार कर दिया था और अर्जी खारिज कर दी थी. दिवाकर नाथ त्रिपाठी की याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने की.


याची का कहना है कि सूचना अधिकार कानून के तहत मांगी गई जानकारी में सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज ने भूषण पांडेय को बताया कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज की प्रथमा, मध्यमा, विशारद डिग्री हाई स्कूल के समकक्ष मान्य नहीं है. केशव मौर्य ने इस डिग्री के आधार पर आगे की शिक्षा ग्रहण की है, जो गैर कानूनी है और अपराध की श्रेणी में आती है.

ये भी पढ़ें- भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को मिली जान से मारने की धमकी, कांग्रेस प्रत्याशी पर आरोप

याची ने कैंट थाना प्रभारी से शिकायत की थी. सुनवाई न होने पर उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया. फिर भी कार्रवाई नहीं हुई, तो मजिस्ट्रेट की अदालत में अर्जी दाखिल की गयी. याची ने मजिस्ट्रेट को यह भी अर्जी दी कि विपक्षी एमएलसी हैं, इसलिए अर्जी एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में भेजा जाए या प्रकरण सत्र न्यायाधीश को भेजा जाए. मजिस्ट्रेट ने थानाध्यक्ष से रिपोर्ट मांगी और रिपोर्ट पर एक तरफा विचार कर अर्जी खारिज कर दी.

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई 29 मार्च को होगी. याची अधिवक्ता के अनुरोध पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया. याचिका में एसीजेएम प्रयागराज के 4 सितंबर 2021 को पारित आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रयागराज ने फर्जी डिग्री की शिकायत की एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी करने से इंकार कर दिया था और अर्जी खारिज कर दी थी. दिवाकर नाथ त्रिपाठी की याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने की.


याची का कहना है कि सूचना अधिकार कानून के तहत मांगी गई जानकारी में सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज ने भूषण पांडेय को बताया कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज की प्रथमा, मध्यमा, विशारद डिग्री हाई स्कूल के समकक्ष मान्य नहीं है. केशव मौर्य ने इस डिग्री के आधार पर आगे की शिक्षा ग्रहण की है, जो गैर कानूनी है और अपराध की श्रेणी में आती है.

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याची ने कैंट थाना प्रभारी से शिकायत की थी. सुनवाई न होने पर उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया. फिर भी कार्रवाई नहीं हुई, तो मजिस्ट्रेट की अदालत में अर्जी दाखिल की गयी. याची ने मजिस्ट्रेट को यह भी अर्जी दी कि विपक्षी एमएलसी हैं, इसलिए अर्जी एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में भेजा जाए या प्रकरण सत्र न्यायाधीश को भेजा जाए. मजिस्ट्रेट ने थानाध्यक्ष से रिपोर्ट मांगी और रिपोर्ट पर एक तरफा विचार कर अर्जी खारिज कर दी.

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