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अधिवक्ता चेंबर से लड़की का अपहरण, सुनवाई 17 मई को - इलाहाबाद हाईकोर्ट न्यूज

अधिवक्ता चेंबर से लड़की का अपहरण हो गया था. कोर्ट ने एसएसपी प्रयागराज व एसपी जौनपुर को लड़की की तलाश कर पेश करने का निर्देश दिया है. 17 मई को इस मामले की सुनवाई होगी.

अधिवक्ता चेंबर से लड़की का अपहरण, सुनवाई 17 मई को
अधिवक्ता चेंबर से लड़की का अपहरण, सुनवाई 17 मई को
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Published : Apr 22, 2022, 10:58 PM IST

प्रयागराज: अधिवक्ता चेंबर से लड़की का अपहरण हो गया था. कोर्ट ने एसएसपी प्रयागराज व एसपी जौनपुर को लड़की की तलाश कर पेश करने का निर्देश दिया है. 17 मई को इस मामले की सुनवाई होगी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिवक्ता के चेंबर से अंतर्जातीय विवाह करने वाली लड़की के अपहरण पर आश्चर्य प्रकट करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है. कोर्ट ने एसएसपी प्रयागराज व एसपी जौनपुर को अपहृत लड़की का पता लगा कर 17 मई को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति उमेश कुमार ने परिवार की मर्जी के खिलाफ विवाह करने वाले जोड़े की याचिका पर दिया है. इससे पहले लड़की के परिवार वालों ने याची पर उनकी लड़की के अगवा करने का आरोप लगाया था. तो कोर्ट ने लड़की से ही असलियत जानने के लिए उसे पेश करने का निर्देश दिया है.

यह भी पढ़ें-इलाहाबाद हाईकोर्ट में आजम खां की याचिका पर सुनवाई 23 मई को

याची अधिवक्ता मोहम्मद खालिद व पवन कुमार यादव ने कोर्ट को बताया कि 20 अप्रैल को लगभग 20 लोगों ने उनके चेंबर से लड़की का अपहरण कर लिया है. इसलिए वह लड़की को पेश नहीं कर सके हैं. कोर्ट ने हाईकोर्ट के सामने अधिवक्ता चेंबर से अपहरण पर आश्चर्य प्रकट किया और प्रयागराज व जौनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को लड़की को पेश करने का निर्देश दिया है. साथ ही वकीलों से चेंबर की घटना की सूचना सक्षम प्राधिकारी को देने को कहा है. याचिका की सुनवाई 17मई को होगी.

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प्रयागराज: अधिवक्ता चेंबर से लड़की का अपहरण हो गया था. कोर्ट ने एसएसपी प्रयागराज व एसपी जौनपुर को लड़की की तलाश कर पेश करने का निर्देश दिया है. 17 मई को इस मामले की सुनवाई होगी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिवक्ता के चेंबर से अंतर्जातीय विवाह करने वाली लड़की के अपहरण पर आश्चर्य प्रकट करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है. कोर्ट ने एसएसपी प्रयागराज व एसपी जौनपुर को अपहृत लड़की का पता लगा कर 17 मई को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति उमेश कुमार ने परिवार की मर्जी के खिलाफ विवाह करने वाले जोड़े की याचिका पर दिया है. इससे पहले लड़की के परिवार वालों ने याची पर उनकी लड़की के अगवा करने का आरोप लगाया था. तो कोर्ट ने लड़की से ही असलियत जानने के लिए उसे पेश करने का निर्देश दिया है.

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याची अधिवक्ता मोहम्मद खालिद व पवन कुमार यादव ने कोर्ट को बताया कि 20 अप्रैल को लगभग 20 लोगों ने उनके चेंबर से लड़की का अपहरण कर लिया है. इसलिए वह लड़की को पेश नहीं कर सके हैं. कोर्ट ने हाईकोर्ट के सामने अधिवक्ता चेंबर से अपहरण पर आश्चर्य प्रकट किया और प्रयागराज व जौनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को लड़की को पेश करने का निर्देश दिया है. साथ ही वकीलों से चेंबर की घटना की सूचना सक्षम प्राधिकारी को देने को कहा है. याचिका की सुनवाई 17मई को होगी.

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