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इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, नाबालिग की गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तारी पर रोक - prayagraj news in hindi

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चरवा कौशांबी के गो मांस के साथ पकड़े गए नाबालिग मोहम्मद सुफियान की गिरोह बंद कानून के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी.

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allahabad high court order
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Published : Mar 11, 2022, 8:50 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चरवा कौशांबी के गो मांस के साथ पकड़े गए नाबालिग मोहम्मद सुफियान की गिरोह बंद कानून के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी. अदालत ने राज्य सरकार से याचिका पर छह हफ्ते में जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति रजनीश कुमार की खंडपीठ ने दिया.

याची ने लखनऊ पीठ के फैसले के हवाले से कहा कि नाबालिग लड़कों को बिना ठोस साक्ष्य के गैंगस्टर एक्ट के तहत फंसाने का चलन बन गया है. गो हत्या के आरोप में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई. याची नाबालिग के पास से बरामदगी दिखाई गई है.

ये भी पढ़ें- कैबिनेट की बैठक के बाद राज्यपाल से मिलकर सीएम योगी ने दिया इस्तीफा

यह कानून व्यवस्था का मसला है, न कि लोक व्यवस्था भंग होने का है. ऐसे मामले को लेकर गैंगस्टर एक्ट में एफआईआर दर्ज कराना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है. इस दलील को कोर्ट ने विचारणीय माना और विपक्षी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चरवा कौशांबी के गो मांस के साथ पकड़े गए नाबालिग मोहम्मद सुफियान की गिरोह बंद कानून के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी. अदालत ने राज्य सरकार से याचिका पर छह हफ्ते में जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति रजनीश कुमार की खंडपीठ ने दिया.

याची ने लखनऊ पीठ के फैसले के हवाले से कहा कि नाबालिग लड़कों को बिना ठोस साक्ष्य के गैंगस्टर एक्ट के तहत फंसाने का चलन बन गया है. गो हत्या के आरोप में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई. याची नाबालिग के पास से बरामदगी दिखाई गई है.

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यह कानून व्यवस्था का मसला है, न कि लोक व्यवस्था भंग होने का है. ऐसे मामले को लेकर गैंगस्टर एक्ट में एफआईआर दर्ज कराना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है. इस दलील को कोर्ट ने विचारणीय माना और विपक्षी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
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