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दारोगा भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने की मांग, इलाहाबाद HC में सुनवाई आज - यूपी न्यूज़

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दारोगा भर्ती में आयु की सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर दाखिल की गयी याचिका को लेकर 5 जुलाई को प्रदेश सरकार को जानकारी देने का आदेश दिया था. इस मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी.

allahabad high court
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Published : Jul 12, 2021, 8:01 AM IST

प्रयागराज: दारोगा भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2021 की दारोगा, प्लाटून कमांडर, पीएसी व फायर स्टेशन अफसर भर्ती में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी थी. इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई आज होगी. प्रदेश सरकार 2016-17 से 2020 तक के खाली पदों पर भर्ती कर रही है. याचिका में मांग की गयी है कि राज्य सरकार को आयु सीमा में छूट देनी चाहिए.

रजत दीक्षित व 13 अन्य की याचिका पर 5 जुलाई 2021 को यह आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी ने दिया था. याची की तरफ से अधिवक्ता प्रशांत मिश्रा और सर्वेश्वरी प्रसाद ने बहस की थी. दरअसल, 24 फरवरी 21 को 9027 दारोगा, 484 प्लाटून कमांडर, 23 पीएसी व फायर स्टेशन अफसर के कुल 9534 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञान प्रकाशित किया गया था. भर्ती के लिए 1 जुलाई 2021 को अधिकतम आयु 28 वर्ष रखी गई थी.

इन पदों पर लंबे अर्से से भर्ती नहीं की गयी. प्रदेश में इन पदों पर 5 साल से भर्ती न होने के कारण कई लोगों की उम्र अधिक हो गयी. सरकार ने कांस्टेबल भर्ती में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी थी. इसलिए दारोगा भर्ती में भी आयु में छूट की मांग की गयी, लेकिन प्रदेश सरकार ने इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया.

प्रयागराज: दारोगा भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2021 की दारोगा, प्लाटून कमांडर, पीएसी व फायर स्टेशन अफसर भर्ती में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी थी. इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई आज होगी. प्रदेश सरकार 2016-17 से 2020 तक के खाली पदों पर भर्ती कर रही है. याचिका में मांग की गयी है कि राज्य सरकार को आयु सीमा में छूट देनी चाहिए.

रजत दीक्षित व 13 अन्य की याचिका पर 5 जुलाई 2021 को यह आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी ने दिया था. याची की तरफ से अधिवक्ता प्रशांत मिश्रा और सर्वेश्वरी प्रसाद ने बहस की थी. दरअसल, 24 फरवरी 21 को 9027 दारोगा, 484 प्लाटून कमांडर, 23 पीएसी व फायर स्टेशन अफसर के कुल 9534 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञान प्रकाशित किया गया था. भर्ती के लिए 1 जुलाई 2021 को अधिकतम आयु 28 वर्ष रखी गई थी.

इन पदों पर लंबे अर्से से भर्ती नहीं की गयी. प्रदेश में इन पदों पर 5 साल से भर्ती न होने के कारण कई लोगों की उम्र अधिक हो गयी. सरकार ने कांस्टेबल भर्ती में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी थी. इसलिए दारोगा भर्ती में भी आयु में छूट की मांग की गयी, लेकिन प्रदेश सरकार ने इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया.

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