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हाईकोर्ट ने डायट प्राचार्य को नियुक्ति होने तक प्रशिक्षण स्टाइपेंड देने का मौका दिया - उत्तर प्रदेश समाचार

हाई कोर्ट के आदेश पर डायट प्राचार्य हाजिर हुए और हलफनामा दाखिल कर बताया कि 2015 के शासनादेश के अनुसार प्रशिक्षण अवधि का ही स्टाइपेंड (वृत्ति) देने की व्यवस्था है. कोर्ट ने कहा कि 2004 के शासनादेश में प्रशिक्षण अवधि से नियमित नियुक्ति होने तक वृत्ति देने की व्यवस्था है.

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Published : Oct 1, 2021, 9:12 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला प्रशिक्षण शिक्षा संस्थान प्रयागराज के प्राचार्य प्रदीप कुमार पांडेय को 8 नवंबर तक आदेश का पालन करने का अंतिम मौका दिया है. कहा कि आदेश का पालन नहीं किया तो कोर्ट अवमानना आरोप बनाएगी. हाईकोर्ट ने याचियों को नियमित नियुक्ति होने तक प्रशिक्षण वृत्ति (स्टाइपेंड) का भुगतान करने का आदेश दिया था, जिसका पालन नहीं करने पर अवमानना याचिका दायर की गई है.

शुक्रवार को हुई सुनवाई में कोर्ट के आदेश पर डायट प्राचार्य हाजिर हुए और हलफनामा दाखिल कर बताया कि 2015 के शासनादेश के अनुसार प्रशिक्षण अवधि का ही स्टाइपेंड (वृत्ति) देने की व्यवस्था है. कोर्ट ने कहा कि 2004 के शासनादेश में प्रशिक्षण अवधि से नियमित नियुक्ति होने तक वृत्ति देने की व्यवस्था है. कोई शासनादेश भूत लक्षी प्रभाव नहीं रखता. इसलिए 2004 के शासनादेश के तहत पारित आदेश का पालन किया जाए. कोर्ट अनुपालन रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुई. इस पर प्रधानाचार्य ने बेहतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का समय मांगा था.


ये भी पढ़ें- भाजपा के किसी युवा कार्यकर्ता पर न लगे अनुशासनहीनता का दाग: सीएम योगी आदित्यनाथ

हाईकोर्ट ने कहा है कि 2004 विशिष्ट बीटीसी के प्रशिक्षुओं का कार्य अवधि सहित चार्ट तैयार करके पेश करें. यह भी बताएं कब नियुक्त किए गए और प्रशिक्षण वृत्ति (स्टाइपेंड) की कितनी राशि का भुगतान किया गया. कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक सभी को बकाये का भुगतान किया जाए. याचिका पर अगली सुनवाई 8 नवंबर को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन व अन्य की अवमानना याचिका पर दिया.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला प्रशिक्षण शिक्षा संस्थान प्रयागराज के प्राचार्य प्रदीप कुमार पांडेय को 8 नवंबर तक आदेश का पालन करने का अंतिम मौका दिया है. कहा कि आदेश का पालन नहीं किया तो कोर्ट अवमानना आरोप बनाएगी. हाईकोर्ट ने याचियों को नियमित नियुक्ति होने तक प्रशिक्षण वृत्ति (स्टाइपेंड) का भुगतान करने का आदेश दिया था, जिसका पालन नहीं करने पर अवमानना याचिका दायर की गई है.

शुक्रवार को हुई सुनवाई में कोर्ट के आदेश पर डायट प्राचार्य हाजिर हुए और हलफनामा दाखिल कर बताया कि 2015 के शासनादेश के अनुसार प्रशिक्षण अवधि का ही स्टाइपेंड (वृत्ति) देने की व्यवस्था है. कोर्ट ने कहा कि 2004 के शासनादेश में प्रशिक्षण अवधि से नियमित नियुक्ति होने तक वृत्ति देने की व्यवस्था है. कोई शासनादेश भूत लक्षी प्रभाव नहीं रखता. इसलिए 2004 के शासनादेश के तहत पारित आदेश का पालन किया जाए. कोर्ट अनुपालन रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुई. इस पर प्रधानाचार्य ने बेहतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का समय मांगा था.


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हाईकोर्ट ने कहा है कि 2004 विशिष्ट बीटीसी के प्रशिक्षुओं का कार्य अवधि सहित चार्ट तैयार करके पेश करें. यह भी बताएं कब नियुक्त किए गए और प्रशिक्षण वृत्ति (स्टाइपेंड) की कितनी राशि का भुगतान किया गया. कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक सभी को बकाये का भुगतान किया जाए. याचिका पर अगली सुनवाई 8 नवंबर को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन व अन्य की अवमानना याचिका पर दिया.

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